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पंजाब उपचुनाव 2024: चार विधानसभा सीटों पर चुनाव, मतदान 13 नवंबर को; पढ़े पूरी जानकारी

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पंजाब उपचुनाव 2024: चार विधानसभा सीटों पर चुनाव, मतदान 13 नवंबर को; पढ़े पूरी जानकारी

Highlights:

  1. पंजाब के चार विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 13 नवंबर 2024 को, और मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी।
  2. 25 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि, और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
  3. मॉडल आचार संहिता 15 अक्टूबर से लागू, चुनावी क्षेत्र में सभी शासकीय गतिविधियों पर विशेष निगरानी।
चंडीगढ़, 18 अक्टूबर 2024: पंजाब के डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल (SC), गिद्दड़बाहा, और बरनाला विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि यह उपचुनाव प्रक्रिया 13 नवंबर 2024 को मतदान और 23 नवंबर 2024 को मतगणना के साथ पूरी होगी। जानें चुनावी कार्यक्रम, नामांकन की प्रक्रिया और आचार संहिता।

पंजाब उपचुनाव 2024 का चुनावी कार्यक्रम:

चुनाव आयोग ने पंजाब की चार महत्वपूर्ण सीटों—डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल (SC), गिद्दड़बाहा, और बरनाला के लिए उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया है। यह उपचुनाव कई राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेंगे, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले।
प्रमुख तारीखें कार्यक्रम
18 अक्टूबर 2024 गजट अधिसूचना जारी
25 अक्टूबर 2024 नामांकन की अंतिम तिथि
28 अक्टूबर 2024 नामांकन पत्रों की जांच
30 अक्टूबर 2024 नामांकन वापसी की अंतिम तिथि
13 नवंबर 2024 मतदान दिवस (सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक)
23 नवंबर 2024 मतगणना
25 नवंबर 2024 चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति
  इन चार विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का सीधा असर राजनीतिक संतुलन पर पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र राज्य की राजनीतिक धुरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर गिद्दड़बाहा और चब्बेवाल (SC) जैसी सीटों पर दलित और ग्रामीण वोटरों की भूमिका अहम होगी। अगले विधानसभा चुनावों से पहले ये उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए परीक्षा की तरह होंगे। परिणाम यह संकेत देंगे कि मौजूदा सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता ने कितना स्वीकार किया है।

नामांकन प्रक्रिया और नियमावली:

  1. नामांकन भरने का समय: उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करना होगा।
  2. प्रारूप: नामांकन FORM 2B में भरे जाने चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है या टाइप किए हुए फॉर्म भी स्वीकार किए जाएंगे।
  3. योग्यता: उम्मीदवार किसी भी विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होने चाहिए। इसके लिए इलेक्टोरल रोल की प्रमाणित प्रति पेश करनी होगी।

आचार संहिता और प्रशासनिक प्रबंधन:

चुनाव आयोग ने घोषणा के साथ ही मॉडल आचार संहिता लागू कर दी है। आचार संहिता के तहत:
  • सरकारी योजनाओं के नए उद्घाटन और घोषणाएं रोक दी गई हैं।
  • चुनावी क्षेत्रों में विधानसभा सदस्यों और सरकारी अधिकारियों पर विशेष निगरानी रहेगी।
  • प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो।

प्रमुख चुनौतियां और संभावनाएं:

इन चुनावों में गिद्दड़बाहा और डेरा बाबा नानक जैसी सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। बरनाला में शहरी और ग्रामीण वोटों का समीकरण दिलचस्प रहेगा। राजनीतिक दलों के लिए यह उपचुनाव मतदाताओं का मूड भांपने का मौका है।
  • पंजाब सरकार की योजनाओं जैसे किसान कर्ज माफी, स्वास्थ्य बीमा और रोजगार योजना पर जनता की राय इन परिणामों से झलकेगी।
  • विपक्षी दलों के लिए यह अवसर है कि वे सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे उठाकर समर्थन हासिल करें।

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां:

पुलिस और प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है।
  • मतदान केंद्रों पर मजबूत सुरक्षा के लिए पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी।
  • संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और फ्लाइंग स्क्वॉड लगातार निगरानी रखेंगे।
  • प्रशासन ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है।
पंजाब उपचुनाव 2024 न केवल इन चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए बल्कि राज्य की राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। 13 नवंबर को होने वाला मतदान तय करेगा कि जनता का झुकाव मौजूदा सरकार की नीतियों की तरफ है या विपक्ष के प्रचार का असर अधिक है।

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