Tuesday, 2 Jun 2026
  • My Feed
  • My Interests
  • My Saves
  • History
Subscribe
Laptop World daily samvad logo
  • होम
  • ब्रेकिंग न्यूज़
  • देश
  • राजनीति
  • पंजाब
    • जालंधर
  • हरियाणा
  • हिमाचल प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • उत्तर प्रदेश
  • एजुकेशन
  • जम्मू-कश्मीर
Reading: Punjab News: पंजाब सरकार द्वारा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Share
  • 🔥
  • पंजाब
  • ब्रेकिंग न्यूज़
  • देश
  • एजुकेशन
  • हरियाणा
  • जालंधर
  • उत्तर प्रदेश
  • राजनीति
  • हिमाचल प्रदेश
  • उत्तराखंड
Font ResizerAa
Laptop WorldLaptop World
  • My Saves
  • My Interests
  • My Feed
  • History
Search
  • होम
  • ब्रेकिंग न्यूज़
  • देश
  • राजनीति
  • पंजाब
    • जालंधर
  • हरियाणा
  • हिमाचल प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • उत्तर प्रदेश
  • एजुकेशन
  • जम्मू-कश्मीर
Have an existing account? Sign In
Follow US
पंजाब

Punjab News: पंजाब सरकार द्वारा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर

Mahabir
Last updated: September 24, 2025 12:00 am
Mahabir
Share
SHARE

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज़ विकास की दिशा में ले जाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आज कई अहम पहलकदमियों को मंजूरी दी। इस संबंधी निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

Contents
  • OTS लाने की भी मंजूरी दे दी
  • टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक
  • चावल मिल मालिकों के लिए OTS को मंजूरी
  • प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी
  • पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में संशोधन को मंजूरी
  • NIA अदालत स्थापित करने को हरी झंडी
  • धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश

OTS लाने की भी मंजूरी दे दी

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (OTS) लाने की भी मंजूरी दे दी। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और 12 दिसंबर 2025 तक रहेगी।

यह भी पढ़ें: अमेरिका में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, ट्रंप ने की बड़ी घोषणा

जिन करदाताओं का मूल्यांकन 30 सितंबर, 2025 तक किया गया है और जिनके मूल्यांकन आदेशों के सभी सुधार/संशोधन विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2025 तक संबंधित एक्टों जैसे कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 2002, पंजाब वैट एक्ट, 2005, पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1955 और पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा शोज़ एक्ट, 1954 के तहत पारित किए गए हैं, वे इस स्कीम के अंतर्गत निपटारे के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे।

टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक

इस OTS स्कीम के अंतर्गत, जिन मामलों में टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उन मामलों में ब्याज पर 100% छूट, जुर्माने पर 100% माफी और टैक्स राशि पर 50% छूट दी जाएगी। वहीं, 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक की बकाया टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट तथा टैक्स राशि पर 25% माफी दी जाएगी।

25 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स राशि वाले मामलों में ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट और टैक्स राशि पर 10% माफी दी जाएगी।

चावल मिल मालिकों के लिए OTS को मंजूरी

कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) 2025 को भी मंजूरी दी, क्योंकि हर मिल मालिक को मिलिंग के समय के पूरा होने के बाद राज्यीय खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होता है, ताकि उसे अगले साल कस्टम मिलिंग के लिए धान की अलॉटमेंट के लिए विचार किया जा सके। कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं करवाया, जिसके कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

यह कार्रवाई पिछले कई वर्षों से विभिन्न अदालतों/लीगल फोरमों में लंबित थी। यह नई OTS स्कीम सभी एजेंसियों के मामलों को न्यूनतम करने और इस नीति के तहत मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है, ताकि ऐसी ‘अव्यवस्थित’ चावल मिलों को पुनः सक्रिय कर राज्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें। इससे खरीदी सीजन के दौरान मंडियों में धान की खरीद तेजी और सुचारू रूप से होगी और किसानों को लाभ मिलेगा।

प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 की धारा 5(1), 5(3)(2) और धारा 5(8) में संशोधन करने की भी सहमति दी। इससे कॉलोनियों/क्षेत्रों का विकास सही और योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को आने वाली समस्याएं कम होंगी।

पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने करदाताओं की सुविधा और उनके द्वारा टैक्स पालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन करने की भी सहमति दी।

उल्लेखनीय है कि वित्त एक्ट, 2025 ने GST काउंसिल की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 के उपबंधों में संशोधन किया है। पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 में भी इसी तरह के संशोधन किए जाने हैं।

NIA अदालत स्थापित करने को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने NIA के मुकदमों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए एस.ए.एस. नगर, मोहाली में विशेष अदालत के गठन को भी मंजूरी दी।

NIA एक्ट की धारा 22 के तहत मामलों की जांच के लिए मोहाली में एक्जीक्यूटिव विशेष अदालत के गठन हेतु जिला और सेशन जज/वरिष्ठ जिला और सेशन जज स्तर पर एक पद मोहाली में बनाया जाएगा। NIA के अलावा इस अदालत को ई.डी., सी.बी.आई. और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार भी होगा।

धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश

मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197(1) (बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 218) और भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 19, जैसे कि पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197 के तहत संशोधन किए गए मामलों में मुकदमा चलाने की सिफारिश को हरी झंडी दी, जो पंजाब के राज्यपाल को भेजी जाएगी।

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram
Previous Article Punjab News: वेरका द्वारा प्रीमियम हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक दही लॉन्च
Next Article National Ayurveda Day: डॉ. बलबीर सिंह द्वारा आयुर्वेद प्रणाली को मज़बूत करने के लिए कई पहलों की शुरुआत
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow
- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

पंजाब

Punjab News: पंजाब में दिनदहाड़े सरकारी टीचर की हत्या, तेजधार हथियारों से काटा गला, फैली दहशत

By Mahabir
पंजाब

Punjab News: सीएम मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को दी हरी झंडी

By Mahabir
पंजाब

Punjab News:

By Mahabir

Punjab News: मान सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों को मिलेंगे बेहतर रोजगार अवसर

By Mahabir
Laptop World daily samvad logo
Facebook Twitter Youtube Rss Medium

डेली संवाद (Daily Samvad) एक विश्वसनीय हिंदी समाचार पोर्टल है, जो पंजाब, देश-विदेश, राजनीति, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार और जनहित से जुड़ी खबरें पाठकों तक पहुंचाता है। हमारा उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक और त्वरित समाचार प्रदान करना है।

Top Categories
  • About Us
  • Advertising and Sponsored Content Policy
  • Contact Us
  • Cookie Policy
  • Copyright Policy
  • Corrections Policy
  • Disclaimer
  • DMCA and Copyright Infringement Policy
  • Editorial Policy
  • Fact-Checking Policy
  • Grievance Redressal Policy
  • Home
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Usefull Links
  • Contact Us
  • Advertise with US
  • Complaint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Submit a Tip

© Daily Samvad. All Rights Reserved. Developed by iTree Network Solutions.