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पंजाब

Holiday News: पंजाब में छुट्टी, चुनाव के मद्देनजर इस दिन दफ्तरों और संस्थानों में रहेगा अवकाश

Mahabir
Last updated: May 24, 2026 12:00 am
Mahabir
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डेली संवाद, जालंधर। Holiday News: पंजाब में 26 मई को होने वाले नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनावों (Election) के मद्देनजर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश (Government Holiday) घोषित किया है।

Contents
  • स्पेशल कैजुअल लीव की घोषणा
  • चुनाव प्रचार शाम 5 बजे से थम जाएगा

इस दौरान चंडीगढ़ (Chandigarh) स्थित पंजाब सरकार के सभी सरकारी दफ्तरों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं में भी छुट्टी रहेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला अधिक से अधिक लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है।

Holiday News
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स्पेशल कैजुअल लीव की घोषणा

वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अपने कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश यानी स्पेशल कैजुअल लीव की घोषणा की है। यह अवकाश उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा, जो पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनावों में पंजीकृत मतदाता हैं। हाईकोर्ट प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें: Japnoor Travels के सतनाम सिंह पर 45 लाख रुपए ठगी का आरोप, किसानों ने दफ्तर घेरा

नगर निकाय चुनावों को लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। चुनाव प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद चुनावी क्षेत्रों में विभिन्न पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पोलिंग बूथों के आसपास सख्त नियम लागू किए गए हैं।

Election
Election

चुनाव प्रचार शाम 5 बजे से थम जाएगा

जारी आदेशों के मुताबिक मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थकों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पोलिंग बूथों के आसपास किसी प्रकार का शोर-शराबा, हुल्लड़बाजी या भीड़ जुटाने पर भी रोक रहेगी। चुनाव प्रचार से जुड़े पोस्टर, बैनर या अन्य सामग्री लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों के 200 मीटर के भीतर अपने पोलिंग बूथ या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही राज्य चुनाव आयोग, जिला चुनाव अधिकारी या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के पास निजी वाहन लेकर नहीं जा सकेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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