Home Breaking News सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शेष 30% Gratuity और Leave Encashment जारी करने के आदेश जारी

सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शेष 30% Gratuity और Leave Encashment जारी करने के आदेश जारी

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शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा अवधि के दौरान मृत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया को तत्काल जारी करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार पहले ही इस अवधि के दौरान अंतरिम राहत के रूप में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त तथा मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तों का भुगतान कर चुकी है, जिन्हें पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ समायोजित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इस भुगतान के बाद सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से संबंधित सभी बकाया राशि का संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित हो।

 

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