Home National पटना कोर्ट ने Khan Sir की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 30 June

पटना कोर्ट ने Khan Sir की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 30 June

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पटना कोर्ट ने Khan Sir की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 30 June

पटनाः खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की लंबित केस की सुनवाई आज पटना कोर्ट में हुई। जिसमें अदालत ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की। कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय दिया और अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

आपको बता दें इसी मामले में उनके दो गार्ड, जो वर्तमान में जेल में बंद है, उनकी जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई की जाएगी। 2 जून के बाद से इस मामले में कई घटनाक्रम सामने आए हैं, जिससे मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी दौरान रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद जमानत पर जेल से बाहर आए रौशन आनंद ने आरोप लगाया कि यह हत्या फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज मालिक की मिलीभगत से की गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। फैजल खान के अधिवक्ता ने बार-बार समय विस्तार का विरोध किया, जबकि लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के वकील ने केस डायरी को विस्तार से पढ़ने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते तीन दिन का समय प्रदान किया।

अपडेटेड केस डायरी में पुलिस ने उल्लेख किया है कि घटना को आत्मरक्षा नहीं बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया था। साथ ही, इसमें कहा गया है कि 2 जून की रात हुई कथित फायरिंग मामले में फैजल खान का नाम बाद में एफआईआर में जोड़ा गया।

 

 

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