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Punjab: Spa Center मालिकों को DCP ने जारी किए आदेश, नहीं तो होगी कार्रवाई

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Punjab: Spa Center मालिकों को DCP ने जारी किए आदेश, नहीं तो होगी कार्रवाई

लुधियाना : जिले में स्पा सेंटर मालिको को लेकर डीसीपी ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में डीसीपी ने कहा कि स्पा और मसाज सैंटरों के अंदर और बाहर की तरफ अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। इसी के साथ ही रिसेप्शन पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए जोकि आने वाले ग्राहक को कवर करता हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैमरे की रिकार्डिंग का बैकअप कम से कम 30 दिनों को होना चाहिए। वहीं स्पा सेंटर में आने वाले हर ग्राहक का रिकॉर्ड मैंटेंन रखना जरूरी है।

उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की कॉपी रखनी जरूरी है। स्पा सेंटर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी है। इसके साथ ही काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों का आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज की कॉपियां रखी होनी चाहिए।

मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पा और मसाज सेंटर में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी उचित वीजा पर हैं, जो उन्हें काम करने में सक्षम बनाता है। मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन स्पा और मसाज सेंटर में कोई गुप्त प्रवेश या निकास द्वार या गुप्त कैबिन नहीं होना चाहिए। सैंटर में किसी तरह का नशा या मादक पेय नहीं परोसा जाना चाहिए। अगर कोई नियमों को अनदेखा करेगा तो पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई कर सकती है।

 

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