Home Punjab>Ludhiana Punjab : हिंदू नेता के घर पहुंची पुलिस, देखें वीडियो

Punjab : हिंदू नेता के घर पहुंची पुलिस, देखें वीडियो

0
Punjab : हिंदू नेता के घर पहुंची पुलिस, देखें वीडियो

लुधियाना :  गुजरात पुलिस देर रात हिन्दू नेता अमित अरोड़ा के घर पहुंची। गुजरात पुलिस के साथ थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस भी थी। बता दें कि गुजरात पुलिस ने 2 महीने पहले अबू बकर नाम के व्यक्ति को पकड़ा था। सूरत क्राइम ब्रांच से पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि उसने अमित अरोड़ा सहित कई हिन्दू नेताओं को टारगेट करना था। पुलिस को आरोपी से वह मोबाइल मिला है जिससे वह अमित अरोड़ा को काल करता था। 2 महीने पहले गुजरात की सूरत क्राइम ब्रांच ने भाजपा और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सूरत से एक मौलवी मोहम्मद सोहेल उर्फ अबू-बकर तीमोल को पकड़ा था।

जानकारी के अनुसार अमित अरोड़ा से देर रात 2 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। अमित के फोन से वह नंबर भी पुलिस को बरामद हुए जिस नंबर से उसे जान से मारने की थ्रेट दी जा रही थी। आरोपी के निशाने पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह, हिंदू सनातन संघ के चेयरमैन उपदेश राणा और सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके थे।

सूरत पुलिस के मुताबिक मौलवी मोहम्मद सोहेल( 27) मदरसे का टीचर भी है। वो पिछले दो साल से पाकिस्तान के डोंगर और नेपाल के शहनाज के साथ व्हाटसएप के जरिए संपर्क में था। व्हाटसएप चैट में वे भारत में नबी की गुस्ताखी में दखल दिए जाने और ऐसे लोगों को सीधा करने की बात कर रहे हैं। उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए सुपारी की भी चैट में चर्चा हुई है।

सूरत क्राइम ब्रांच मुताबिक उन्हें मोहम्मद सोहेल की देश विरोधी गतिविधि की खुफिया जानकारी मिली थी। इस पर टीम लगातार नजर रख रही थी। उसे सूरत के चौक बाजार इलाके से हिरासत में लिया गया था और उसके मोबाइल की जांच की गई थी। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा था कि आरोपी को पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ एक हिंदू संगठन के नेता की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी देने और पाकिस्तान से हथियार खरीदने की साजिश रचते हुए पाया गया। आरोपी को पाकिस्तान और नेपाल के उसके आकाओं द्वारा लाओस में एक सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया गया था।

गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस जैसे विभिन्न देशों के कोड वाले व्हाटसएप नंबर के संपर्क में था। आरोपी ने सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीरें अपलोड करने और हिंदू धर्म के बारे में पोस्ट या वीडियो में भद्दी टिप्पणियां करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। आरोपी पर IPC की धारा 153, 467, 468 और 471 और धारा 120 बी आपराधिक साजिश के लिए, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के के तहत FIR दर्ज की गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here