चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर “बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने” संबंधी खबर को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना व किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चल रहे गणना चरण के दौरान प्रत्येक वर्तमान मतदाता को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान मतदाता हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे और उनका नाम बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग किए प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होगा, उनका नाम केवल निर्धारित परिस्थितियों में ही जैसे डुप्लीकेट अथवा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, अनुपस्थित अथवा पता न चलने वाले मतदाता तथा गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों में BLO स्थानीय जांच व निर्धारित प्रक्रिया और रिकॉर्ड के आधार पर ही कार्रवाई करेगा।
जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके संबंध में BLO स्थानीय जांच के आधार पर संभावित कारण जैसे अनुपस्थिति, स्थानांनतरण, मृत, डुप्लीकेट सूची तैयार करेगा। इस सूची पर बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक आयोजित की जाएगी तथा सूची को संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा।

SIR-2026 के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने संबंधी अफवाहों पर न दें ध्यान : श्री ए. श्रीनिवास
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