जालंधर, ENS: जिला मजिस्ट्रेट सह डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने “नो ड्रोन जोन” के नए आदेश जारी किए है। जिसमें उन्होंने कहा कि जालंधर के क्षेत्राधिकार में ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह भी आदेश दिया कि प्रतिबंध आज से अगले 3 माह तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और एक ही उद्देश्य के लिए यूएवी/ड्रोन का उपयोग करने में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को यूएवी/ड्रोन तैनात करने से पहले डीएम कार्यालय को सूचित करना होगा। पुलिस कमिश्नर और एसएसपी जालंधर ग्रामीण इस आदेश को लागू करने को यकीनी बनाएं।
