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पंजाबः तेज आवाज वाले पटाखे बनाने और बेचने पर लगा प्रतिबंध, फोड़ने का समय हुआ तय

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फिरोजपुरः दशहरा, दीवाली, गुरूपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर इस बार पटाखे फोड़ने का समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय कर दिया गया। निर्धारित समय के अंदर ही पटाखे फोड़े जा सकते है। इसके साथ ही सामान्य बाजारों में ज्यादा तीव्रता वाले पटाखों के स्टोरेज, बिक्री, खरीदने व बनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नव वर्ष के दिन पटाखे फाड़ने का समय भी तय कर दिया गया है। दिवाली के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी और बाकी समय में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दशहरे के दिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, गुरु पर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक घंटे के लिए और रात को 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटे के लिए और बाकी समय पर प्रतिबंध रहेगा। क्रिसमस और नए साल के दौरान पटाखों का समय रात 11:55 से 12:30 बजे तक रहेगा और बाकी समय पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

फिरोजपुर के जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि दीवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस, नव वर्ष के त्योहारों के दौरान आम जनता द्वारा पटाखे, आतिशबाजी तथा अन्य ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शोर उत्पन्न होता है। त्योहार के दौरान पटाखे फोड़ने से आग लगने की घटनाएं होने की संभावना रहती है, इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए संभावित खतरे से बचने के लिए जिले में पटाखों, आतिशबाजी आदि के निर्माण, भंडारण और खरीद-बिक्री को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देश में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की जा रही है जिसमें पोटेशियम क्लोरीन रसायन होता है, जो बेहद खतरनाक है। इससे भीषण विस्फोट और जान-माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है।

दिवाली के त्यौहार को देखते हुए विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना आवश्यक है। जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में छोटे पटाखों की खरीद-बिक्री के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित करेंगे। आदेश के मुताबिक चिन्हित स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। फिरोजपुर के भीतर किसी अन्य स्थान का उपयोग पटाखों और आतिशबाजी की खरीद या बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता है। आवासीय और व्यवसायिक स्थानों पर भी पटाखे और आतिशबाजी न तो खरीदी जा सकेगी और न ही बेची जा सकेगी। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, न्यायालय, धार्मिक स्थलों आदि के पास पटाखों और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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