पंजाबः अभिनेता Gippy Grewal के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और बैनिंग मामले में कोर्ट का आया फैसला

चंडीगढ़ः धोखाधड़ी और प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) अधिनियम में दर्ज मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी अभिनेता, निर्माता और गायक रूपिंदर सिंह ग्रेवाल उर्फ गिप्पी ग्रेवाल के खिलाफ जिला अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी है। 5 नवंबर, 2014 को बठिंडा पुलिस ने ग्रेवाल को धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर में अतिरिक्त आरोपी बनाया था। ग्रेवाल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि याचिकाकर्ता न तो उस कंपनी का शेयरधारक है जिसमें शिकायतकर्ता ने निवेश किया था और न ही याचिकाकर्ता ने कंपनी की कोई योजना शुरू की है। याचिकाकर्ता ने केवल कंपनी के एक समारोह में भाग लिया था।

ऐसे में याचिकाकर्ता कंपनी के व्यवसाय में किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस सब के बावजूद निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त आरोपी के रूप में ट्रायल में शामिल होने के लिए समन आदेश जारी कर दिए। निचली अदालत ने याची को अतिरिक्त आरोपी बनाते हुए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवश्यक कानून का पालना नहीं किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस राजबीर सहरावत की बेंच ने पंजाब सरकार को 13 फरवरी, 2024 के लिए नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई है। अंतरिम आदेश किसी भी तरह से अन्य आरोपियों के खिलाफ लागू नहीं होंगे।

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