Himachalपंजाबः सरकार ने किसानों के लिए नए फरमान किए जारी, देखें वीडियो

पंजाबः सरकार ने किसानों के लिए नए फरमान किए जारी, देखें वीडियो

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चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने वन्य जीवों द्वारा किसानों की फसल बर्बाद किया जाने को लेकर पंजाब राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में कई फैसले लिए। उनमें से एक फैसला वन्य जीव यानी नीलगाय का शिकार ना होने देने का भी लिया है। जिसमें फसलों को खराब करने के कारणों में वन्य जीव नीलगाय के शिकार को लेकर पिछली सरकारों के नियमों में बदलाव करते हुए 12 बोर की बंदूक की बजाए अब 315 बोर की बंदूक से ही शिकार करने की अनुमति के निर्देश जारी किए गए है। अवैध शिकार को पूर्ण रूप से रोकने हेतु बंदूक का लाइसेंस लेने के नियमों में भी बदलाव किए गए है। जिसके तहत अब जमीन के मालिक के नाम पर ही विभाग द्वारा उसे शिकार की अनुमति हेतु लाइसेंस जारी किया जाएगा।

इन आदेशों के तुरंत बाद से वन्य एवं जीव संरक्षण विभाग द्वारा 315 बोर की बंदूक के लाइसेंस के आवेदन आनलाइन/ऑफलाइन खोल दिए गए है। जिनमें विभागीय शर्तों को पूरा करने वाले जमीन मालिकों को ही एक वर्ष के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ के डीएफओ परमजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नए आदेश जारी करने की वजह यह भी है कि फसलों की बर्बादी के कारण बनने वाले वन्य जीव जैसे कि नीलगाय, सूअर के शिकार के लिए पहले 12 बोर की बंदूक का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती थी।

इन हालातों में शिकार के समय कई बार उक्त वन्य जीव नही मरते थे और केवल भयानक चोट के बाद काफी समय दर्द में रहने के बाद उनकी मौत होती है। अब मकसद यह है कि अगर जान-माल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर को मारना हो तो उसे एक ही गोली में मार दी जाए। इसलिए 315 बोर की बंदूक का अब शिकार के लिए इस्तेमाल करने की आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि इस नए आदेश में अब जमीन के मालिकों को उनके नाम पर ही लाइसेंस मिलेगा।

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