Punjab-Haryana High Court ने Pannu पर लगाया 10 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना

सरेंडर करने के आदेश जारी

चंडीगढ़ः पन्नू को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने पन्नू को लेकर सख्त आदेश जारी किए है। दरअसल, 2004 में जमानत मिलने के बाद अमेरिका भागे अवतार सिंह पन्नू को सबक सिखाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उस पर 10 हजार अमेरिकी डॉलर (8,68,000 रुपये) का जुर्माना लगाया है। इसी साथ जुर्माने की राशि हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन में जमा करवाने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने पन्नू को सरेंडर करने के आदेश दिए है। मिली जानकारी के अनुसार अवतार सिंह पन्नू के खिलाफ 2004 में अमृतसर में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे उसी वर्ष जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद वह अमेरिका भाग गया और ट्रायल से बचता रहा और 20 साल तक फरार रहा। 2006 में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पन्नू की वकील ने दलील दी कि उसे इस एफआईआर की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह अमेरिका में था और उसे कोई समन नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि पन्नू को मामले की पूरी जानकारी थी, फिर भी उसने 20 साल तक कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश की। हालांकि, अब जब उसने भारत आकर आत्मसमर्पण करने की बात कही है, तो हाई कोर्ट ने उसे यह अंतिम अवसर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पन्नू तय समय पर सरेंडर नहीं करता है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए याचिका दायर कर सकती है। साथ ही, सरेंडर के बाद ट्रायल कोर्ट उसी दिन उसकी जमानत अर्जी पर विचार करेगा। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि यह अटल सत्य है कि याचिकाकर्ता के इस कृत्य के कारण ट्रायल में देरी हुई है, जिससे दूसरे पक्ष को नुकसान हुआ है। इस देरी की भरपाई के लिए याचिकाकर्ता को 10 हजार अमेरिकी डॉलर की राशि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन में जमा करनी होगी। इस राशि की रसीद ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत करने पर ही उसकी जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।

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