चंडीगढ़ः वन घोटाले के मामले में कांग्रेस पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जेल में बंद है। वहीं इस मामले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री को बड़ा झटका देते हुए ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, साधु सिंह धर्मसोत को आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें तकनीकी आधार पर जमानत दे दी है। दरअसल, पूर्व मंत्री धर्मसोत ने इन दोनों मामलों में गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें कि पंजाब विजिलेंस ने 6 फरवरी 2023 को धर्मसोत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मोहाली की कोर्ट ने धर्मसोत की रेगुलर बेल की मांग 5 मार्च को खारिज कर दी थी। विजिलेंस जांच के दौरान सामने आया था कि एक मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में धर्मसोत और उनके परिवार की आय 2.37 करोड़ रुपये थी, जबकि खर्च 8.76 करोड़ रुपये था।

Punjab News: जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे कांग्रेस पूर्व मंत्री, जानें मामला
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