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Punjab News: Restaurants या हुक्का बार में ग्राहकों को नहीं परोसा जाएगा हुक्का, आदेश जारी

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जलालाबाद: जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये पाबंदियां 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों के अनुसार, जिला फाजिल्का में शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले गौवंश की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गौवंश पाल रखे हैं, वे पशुपालन विभाग से रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेशों के अनुसार, किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का नहीं परोसा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों के अनुसार, जिला फाजिल्का की सीमाओं के भीतर आम नागरिकों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

एक अन्य आदेश के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा में कोबरा कांटेदार तार की बिक्री, खरीद और उपयोग पर भी पाबंदी लगाई है। इसके अतिरिक्त, पतंगों आदि के लिए चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में 50 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक के थैलों के निर्माण/प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ऊंची फसलें बोने की मनाही के आदेश जारी किए गए हैं।

बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा ध्यान में लाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा तार के बीच कुछ किसान बीटी नरमा, मक्का, ग्वार, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी और ऐसी अन्य ऊंचाई वाली फसलें बो रहे हैं जिसके कारण यह पाबंदी लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनधिकृत रूप से सरकारी इमारतों, जिनमें पानी की टंकियां भी शामिल हैं, पर चढ़कर आत्मदाह की धमकियां देते हैं। इन हालातों से निपटने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन इमारतों/बिल्डिंगों टंकियों पर चढ़कर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकना आवश्यक है। इन आदेशों का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विभाग के जिला प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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