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Punjab News: कैंसिल हुई Influencer Prinkle की बेल, मिला इतने दिन का रिमांड, देखें वीडियो

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लुधियानाः जिले में जूता कारोबारी और फेसबुक इन्फ्लुएंसर गुरविंदर सिंह उर्फ प्रिंकल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब नए मामले में पुलिस ने प्रिंकल को फिर गिरफ्तार किया है। दरअसल, यह मामला एडवोकेट गगनदीप सिंह ने बयानों पर दर्ज किया गया है। वहीं प्रिकंल को कोर्ट से मिली बेल को माननीय जज ने कैंसिल कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि प्रिकंल को जब कोर्ट से बेल मिली थी तो उस समय माननीय जज ने दोबारा से सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी ना करने को लेकर आदेश जारी किए थी। लेकिन प्रिकंल ने कोर्ट के आदेशों की उल्लघना की है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में बेल को कैंसिल कर दी है। वहीं प्रिकंल के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें वकील के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था।

वहीं हथियारों को प्रमोट करने की वीडियो आज कोर्ट में पेश की गई। जिसके बाद आज पुलिस ने प्रिकंल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट से प्रिकंल का एक दिन का रिमांड हासिल किया है। बताया गया हैकि गुरविंदर सिंह उर्फ प्रिंकल पुत्र S. सतनाम सिंह के विरुद्ध पुलिस ने एक अन्य मामले में एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें प्रिंकल के खिलाफ विभिन्न धाराएं 354, 354-ए, 294, 499, 500, 509 आईपीसी (74,75,296,356(1),356(2), 296, 79,111 बीएनएस), 67, 67-ए आई टी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। जिसमें एडवोकेट ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह पेशे से वकील हूं और वर्ष 2022 में सिमरजीत सिंह बैंस, पूर्व विधायक के एक मामले में वकील के रूप में उपस्थित था।

गुरविंदर सिंह प्रिंकल, पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस का विरोּधी है, जिसके कारण प्रिकंल उसके खिलाफ रंजिश रखने लगा। गुरविंदर सिंह प्रिंकल ने पहले उसके खिलाफ और फिर पत्नी का चरित्र हीन शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया/फेसबुक पर पोस्ट की थी, जोकि निंदनीय है। इस संबंध उसने पुलिस थाने एक मामला नंबर-227 दिनांक 16.11.2022, धारा 509 आईपीसी, 67, 67-ए आईटी एक्ट थाना सराभा नगर लुधियाना में आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ प्रिंकल के खिलाफ दर्ज करवाया था।

इस मामले में आरोपी को 19.08.2025 को गिरफ्तार किया गया था और उसकी जमानत की अर्ज़ी माननीय अदालत द्वारा 30.08.2025 को स्वीकार कर ली गई थी। आरोपी 31.08.2025 को जेल से बाहर आ गया था। आरोपी ने जेल से बाहर आने के मात्र 24 घंटे के भीतर ही सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फिर से गलत और भद्दी भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया। आरोपी ने 1 सितंबर को लगभग 8 बजे एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू कर बदतमीजी और भद्दी भाषा का प्रयोग किया।

एडवोकेट ने दी शिकायत में कहा कि प्रिंकल ने इंटरव्यू यह कहा कि “मेरा मतलब मुझे महसूस हुआ कि जब मैं मुक्त हो गया तो दूसरी पार्टी पूरी तरह से खस्सी है। उनके टांगों में जान नहीं है।” आरोपी ने चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ काफी गलत शब्दों का उपयोग किया है। जिसके बाद 4 सिंतबर को प्रिकंल ने सोशल मीडिया पर लड़ने के लिए चैलेंज किया और सोशल मीडिया पर अपने लाइसेंसी हथियार दिखाए। इस तरह प्रिकंल ने सोशल मीडिया पर हथियारों को प्रमोट करके डराने की कोशिश की। जिसको लेकर अब इस नए मामले में प्रिंकल के खिलाफ एडवोकेट ने पुलिस थाने मामला दर्ज करवाया गया।

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