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पंजाबः धारा 144 के तहत प्रशासन ने मैरिज पैलेसों और साइबर कैफे के मालिकों को जारी किए ये निर्देश

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मोगा: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त, मोगा डॉ. निधि कमुद बांबा ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में कुछ पाबंधियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 30 सितंबर, 2023 तक लागू रहेंगे।

सार्वजनिक भवनों/सरकारी स्थानों पर पोस्टर चित्र आदि लगाने पर प्रतिबंध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी सार्वजनिक भवनों और सरकारी स्थानों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, चित्र या हाथों से लिखित किसी भी प्रकार के पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये ऐसे भवनों की सुंदरता को बिगाड़ते हैं और उन्हें बदसूरत बनाते हैं, जो लोकहित के विरुध है। इसलिए जिले के भीतर स्थित सभी सार्वजनिक संपत्तियों और सरकारी भवनों/स्थानों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, तस्वीरें या हस्तलिखित या किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साइबर कैफे को पहचान रजिस्टर स्थापित करने का आदेश

अपर जिलाधिकारी ने साइबर कैफे वालों को पहचान रजिस्टर स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने तथा मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए साइबर कैफे के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैफे में आने वाले व्यक्ति की पहचान, उसका पहचान पत्र, नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि होना चाहिए। रजिस्टर में दर्ज किया जाए। अगर आने वाले किसी व्यक्ति की कोई गतिविधि पर संदेह पैदा हो तो साइबर कैफे मालिक को इसकी सूचना पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए। किसी भी अज्ञात व्यक्ति जिसकी पहचान साइबर कैफे मालिक को मालूम ना हो, उसे साइबर कैफे का उपयोग करने से रोकें। कैफे मालिक अपने लगाए गए राजिस्ट्र में आने वाले प्रयोगकर्ता की अपनी लिखाई में उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर और पहचान प्रमाण स्थापित करने को यकीनी बनाएंगे। मेन सर्वर में एक्टिविटी सर्वर लॉग बचाकर रखना चाहिए और इसका रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने तक मुख्य सर्वर में कम से कम 6 महीने तक रखा अनिवार्य है।

मैरिज पैलेसों के मालिकों को चारदीवारी के भीतर ही वाहन पार्क करने के आदेश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सभी मैरिज पैलेसों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी समारोह के दौरान अपने वाहन मैरिज पैलेसों की चारदीवारी के भीतर ही लगाए और सरकारी संपत्ति जो सड़क के लिए चिह्नित है उसे पार्किंग के लिए ना इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए है। क्योंकि इससे जहां दुर्घटना का खतरा रहता है, वहीं यातायात में भी काफी परेशानी होती है। ऐसा ना करने पर मैरिज पैलेसों के मालिक और मैरिज पैलेसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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