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चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी मेला के दौरान 17 से 25 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144 – उपायुक्त
ऊना/सुशील पंडित : जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेला के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 17 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोडकर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि श्रावण अष्टमी मेला के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोडकर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सडक किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।उपायुक्त ने कहा कि मेलावधि के दौरान चिंतपूर्णी में तीर्थयात्री दर्शनार्थ हेतू पर्ची काउंटर पर अपना पंजीकरण करवाना अवश्य सुनिश्चित करें। बिना पंजीकरण के दर्शनों की अनुमति नहीं होगी। -

नियमों की अवहेलना करने पर कटे 143 चालान
अवैध खनन करते हुए 5 जेसीबी मशीन, एक पोकलेन से 4,25000 जुर्माना वसूला
ऊना/ सुशील पंडित : जिला पुलिस ऊना द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 143 चालान काटे गए । जिनमें से 03 चालानों का मौके पर ही निपटारा करके जुर्माने के रूप में 1500/- रूपये वसूल किए गए। वहीं सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने पर 13 व्यक्तियों के चालान धुम्रपान निषेध अधिनियम के अंतर्गत किए गए व जुर्माने के रूप में 1100/- रूपये वसूल किए गए हैं। इसी कड़ी में अवैध खनन अधिनियम के तहत अवैध खनन करने पर 05 वाहनों के चालान कर जुर्माने के रूप में 4,25,000/- रूपये वसूल किए गए है। -

1.48 ग्राम चिट्टे सहित एक काबू
ऊना/सुशील पंडित : पुलिस थाना अम्ब के मुलाजमों ने 1.48 ग्राम चिट्टे सहित एक व्यक्ति को काबू किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना अम्व के मुलाजिम यातायात चैंकिग के लिए शिवपुर मुबारिकपुर में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर 1.48 ग्रांम हैरोईन/चिटटा बरामद किया गया। आरोपित व्यक्ति की पहचान अफताव हुसैन पुत्र सगली अली निवासी कुठेड़ा खैरला, तहसील अम्ब जिला ऊना के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम के तहत थाना अम्व में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। -

5.07 ग्राम चिट्टे सहित दो काबू
ऊना/सुशील पंडित : जिला पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर के दिशा निर्देशों पर नशे में संलिप्त लोगों पर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्रवाई की जा रही है। उप पुलिस अधीक्षक मोहन रावत की अगुवाई में एसएचओ हरोली सुनील संख्यान के नेतृत्व में पुलिस मुलाजमों ने 5.07 ग्राम चिट्टे सहित दो युवकों को काबू कर जांच शुरू कर दी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार यातायात चैंकिग के लिए पुलिस हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पर गांव पंडोगा वनखंडी में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर एक मोटर साईकल संख्या (एचपी 23ए -9059) को जांच के लिए रोका गया। मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की तलाशी लेने पर 5.07 ग्रांम हैरोईन/चिटटा बरामद किया गया। आरोपित युवकों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया।आरोपित युवकों की पहचान अशीष कुमार पुत्र रमेश चन्द निवासी कठलग डटवाड़, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर व योगराज पुत्र बृज लाल निवासी वगेटु वटवाड़ा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया ने बताया कि आरोपित युवकों के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम के तहत थाना हरोली में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। -

नए प्रस्तावित कानून के अनुसार फेक न्यूज फैलाने पर होगी इतने साल की सजा
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार, 11 अगस्त को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया। प्रस्तावित विधेयक को फिलहाल समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है। इसमें कुछ ऐसे अपरधों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है जिनके लिए पहले कोई विशेष कानून नहीं था। ऐसा ही एक अपराध है फेक न्यूज फैलाना।
अब भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 के प्रस्तावों के अनुसार धारा 195 के तहत भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ‘फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी’ फैलाने वालों से के लिए खास प्रावधानों का जिक्र किया गया है। ऐसा करने वाले को तीन साल तक की कैद की सजा दी जाएगी।
धारा 195 (1) डी में लिखा है, “यदि कोई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता है या प्रकाशित करता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ जुर्माना या जुर्माना या जेल दोनों की सजा हो सकती है।”
यह अनुभाग नए प्रस्तावित बिल के अध्याय 11 के तहत ‘सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों’ के तहत ‘राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे’ विषय के तहत शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए जिनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय देना और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना है। विधेयक पेश करते हुए शाह ने कहा कि इन तीन नए कानूनों की आत्मा नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा।
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पंजाबः रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों से शव बरामद, मचा हड़कंप
लुधियाना: लाडोवाल-लुधियाना से बड़ी खबर सामने आई है। जहां आज रेलवे ट्रैक के निकट झाड़ियों से गला सड़ा शव बरामद हुआ। लाश मिलने के कारण आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना जीआरपी की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने रेलवे ट्रैक के निकट झाडियों से गला सड़ा शव बरामद कर कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई।
मामले की कार्रवाई कर रहे जांच अधिकारी ने बताया कि सुबह उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक नंबर 377 किलोमीटर के निकट झाडियों से शव बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शव चार से पांच दिन पुराना लग रहा है। पुलिस को मृतक के पास से कोई दस्तावेज या मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आस पास के इलाकों में उसकी पहचान कोई लेकर जांच की जा रही है।
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जालंधर: विवादों में फंसे मशहूर Singer Randhawa Brothers, जानें मामला
चंडीगढ़ः सभ्याचारक सिंगर रंधावा ब्रदर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक एक लड़की के मामले को लेकर दोनों भाई बटाला डीएसपी कार्यालय पहुंचे। तभी उक्त लड़की के परिजन भी भारी भीड़ में जुट गए और दोनों गायक भाइयों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने में हंगामा करने लगे। वहीं बटाला पुलिस ने मामला शांत कराया और दोनों पक्षों के बयान सुने।
मिली जानकारी के मुताबिक उक्त लड़की की मां हरजीत कौर ने कहा कि रम्मी रंधावा और प्रिंस रंधावा पंजाबी संस्कृति के कई गाने गाते हैं लेकिन वे खुद संस्कृति से पीछे हटकर गलत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंस रंधावा, जो पहले से शादीशुदा हैं लेकिन वह मेरी शादीशुदा बेटी को अपने साथ रख रहा है। प्रिंस मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। न तो हमें अपनी बेटी से मिलने देता है और न ही उसके बच्चों से मिलने और हमें धमकी भी दी जाती है। हरजीत ने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई। सूत्रों के अनुसार जब डीएसपी के दफ्तर अंदर बैठे दोनों भाइयों का बयान लेने के लिए पत्रकारों ने बताचीत करनी चाही तो रम्मी रंधावा ने कुछ बोलने से साफ इंकार कर दिया।
डीएसपी ललित कुमार ने मामले के बारे में कहा कि उक्त लड़की बालिग है और वह अपनी मर्जी से अपने गायक ब्रदर्स प्रिंस रंधावा के साथ रह रही है।आज इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों की बात सुनी गई। बाकी जांच के दौरान जो भी जरूरी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। -

पंजाबः एक बार फिर High Court पहुंचा अमृतपाल सिंह और उनके साथियों का मामला
चंडीगढ़: वारिस पंजाब के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह और उनके साथियों का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह, गुरुमीत बुकानवाला, कुलवंत रावके, भगवंत उर्फ बाजेके और बसंत सिंह की याचिका पर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि जब अमृतपाल को एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया तो इस गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को कैसे वैध माना जा सकता है।
अमृतपाल सिंह और उनके साथियों का तर्क है कि वह इस मामले में शामिल नहीं थे। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई और याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी गलत है। अपनी याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने और याचिकाकर्ताओं को रिहा करने की अपील की है। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका की सत्यता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी अवैध है जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो इस याचिका को कैसे वैध माना जा सकता है।
23 अप्रैल 2023 को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को मोगा से हिरासत में लिया. चर्चा थी कि अमृतपाल सिंह ने खुद रोडे गांव के एक गुरुद्वारे में सरेंडर किया है। गिरफ्तारी से पहले गांव रोडे में बोलते हुए अमृतपाल सिंह ने कहा था कि, ”यह जरनैल सिंह भिंडरावाला का जन्मस्थान है। हम उस जगह पर अपना काम बढ़ा रहे हैं और हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं।” एक महीने से क्या हो रहा है ये सबने देखा है।
अगर बात सिर्फ गिरफ्तारी की होती तो गिरफ्तारी के कई तरीके होते, हम सहयोग करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया की अदालत में हम दोषी साबित हो सकते हैं। सच्चे गुरु के दरबार में नहीं। एक महीने के बाद तय किया, हम इस धरती पर लड़े हैं और लड़ेंगे। जिन लोगों पर झूठे मुकदमे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी अंत नहीं बल्कि शुरुआत है।
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पंजाबः नशा तस्करों और पुलिस में हुई मुठभेड़, एक को मार गिराया
अमृतसरः तरनतारन स्थित पट्टी से बड़ी खबर सामने आई है। जहां नशा तस्करों और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोतरफा फायरिंग में एक नशा तस्कर की मौत हो गई है। दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह एनकाउंटर पट्टी के गांव कैरों में हुआ। यह घटना देर रात की बताई जा रही है। दोनों के बीच करीब 5 राउंड फायरिंग की सूचना है।

शुरूआती जानकारी के मुताबिक, तरनतारन पुलिस को नशा तस्करों की इनपुट मिली थी। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। गांव कोटी सेखां से आ रही वरना कार को रुकने का इशारा किया तो उसके अंदर बैठे लोगों ने गाड़ी भगा ली। पुलिस को उन पर शक हुआ, जिसके बाद उनका पीछा शुरू कर दिया गया। पुलिस को पीछे आते देख उन्होंने पहले पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद भी पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तस्करों की तरफ से फायरिंग करने के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस फायरिंग में एक तस्कर मारा गया।
मारे गए तस्कर की पहचान जोरा सिंह निवासी गांव कोटी सेखां के रूप में हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई है। एनकाउंटर स्पॉट को पुलिस ने सील कर दिया है। फॉरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। कार से कितनी बरामदगी हुई है, जिसके बारे में पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। जल्द ही पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देंगे।
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पंजाबः केंद्रीय जेल में 2 गुटों में हुआ खूनी टकराव, कई घायल
अमृतसरः केंद्रीय जेल फताहपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां शनिवार सुबह साढ़े 6 बजे के करीब 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे तीन लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में आपसी रंजिश चल रही थी। दोनों गुटों को अलग-अलग करने के लिए जेल में तैनात सीआरपीएफ की टुकड़ियों को हलके बल का इस्तेमाल करना पड़ा। थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने दोनों गुटों के करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार केंद्रीय जेल फताहपुर की बैरक नंबर दो व तीन में शनिवार की सुबह 6 बजे के करीब दो गुटों के झगड़ा हो गया। घटनास्थल पर अधिकारी जब पहुंचे तो पता चला कि हवालाती गुरभेज सिंह उर्फ भेजा निवासी चौटाला थाना सदर तरनतारन, हवालाती राहुल निवासी गांव चविंडा देवी थाना कत्थूनंगल, हवालाती भरत निवासी गांव चविंडा देवी बैरक नंबर तीन के बाहर हवालाती नवतेज सिंह उर्फ दोधी निवासी चोहला खुर्द चोहला साहिब तरनतारन झगड़ा करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही हवालाती गगनदीप सिंह निवासी प्रीत नगर थाना लोपोके, हवालाती हरजिंदर सिंह निवासी थिंद व डाकघर वेरोके थाना लोपोके, हवालाती गुरदीप सिंह निवासी बाऊली इंद्रजीत बटाला गुरदासपुर, हवालाती जुगराज सिंह उर्फ टिड्डी निवासी छज्जलवडी थाना खलचियां, हवाललाती अभी निवासी करतार नगर छेहरटा पहुंचे।

हवालाती भवरीत उर्फ बावी उर्फ बोबी निवासी मकान निंबर 154 डोगरा मोहल्ला नजदीक गुरुद्वारा कंद साहिब बटाला गुरदासपुर हवालाती सुखराज सिंह उर्फ काका निवासी पड्डा थाना डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर और हवालाती खुशहालबीर सिंह उर्फ चिंटू निवासी चेला मौड़ कालोनी नजदीक डीएसपी दफ्तर खेमकरण रोड भिखीविंड झगड़ा करने के लिए पहुंचे थे। इन दोनों गुटों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। सुबह साढ़े छह बजे के करीब जब तीनों हवालाती बैरक नंबर तीन के बाहर आए तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों गुटों में खूनी टकराव हुआ, जिसमें पहले गुट के तीनों हवालाती घायल हो गए। उन्हें ईलाज के लिए जेल प्रशसान की तरफ से सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका ईलाज चल रहा है। थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने हवालातियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।