नगर निगम की सख्तीः गीला-सूखा मिक्स कचरा देने पर होगी कार्रवाई, काटे जाएंगे चालान, देखें वीडियो

चंडीगढ़, (ए.एन.एस): नगर निगम आज से सूखे और गीले कचरे को बिना सेग्रिगेट किए आगे गार्बेज कलेक्टर को देने पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा का कहना है कि वह तेजी से चालान करना शुरू करेगी। मित्रा ने कहा कि निगम 100 प्रतिशत वेस्ट प्रोसेसिंग को लेकर प्रतिबद्ध हैं मगर इसके लिए 100 प्रतिशत सेग्रिगेटिड वेस्ट की जरूरत है। वहीं पाया गया है कि मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी(MRF) और प्रोसेसिंग प्लांट, जहां पर गीला कचरा पहुंचता है वहां काफी सूखा कचरा भी पहुंच रहा है। इससे कंपोस्टिंग का काम प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो रहा है।

निगम का कहना है कि बिना सेग्रिगेट किए कचरा आगे देने पर सख्ती से कार्रवाई कर चालान किए जाएंगे।  बता दें कि निगम ने 4 प्रकार के कचरे को अलग-अलग कर देने के आदेश दिए हुए हैं। इनमें गीला, सूखा, सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरा शामिल है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग अपने स्तर पर अपने कचरे को सेग्रिगेट करें। 

गार्बेज कलेक्शन व्हीकल ट्रैक होंगी

निगम अपनी इस विशेष ड्राइव के दौरान हर गार्बेज कलेक्शन व्हीकल को फिजिकली ट्रैक किया जाएगा। इसके लिए सुपरवाइज़र्स की मदद ली जाएगी। वहीं घरों से गाड़ियों तक पहुंचने वाले कचरे की भी जांच की जाएगी कि क्या लोगों ने हर कचरा सेग्रिगेट कर दिया है या मिक्स कचरा गाड़ियों तक पहुंच रहा है। वहीं डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। कमिश्नर ने कहा है कि लोगों के सहयोग के बिना चंडीगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण में 12वें रैंक से पहले रैंक पर नहीं लाया जा सकता।  

2016 के रुल्स के तहत कार्रवाई

चंडीगढ़ में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स, 2016  के तहत आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़  में अभी भी कई शहरवासी 2 से 4 बाल्टियों पर नहीं आए हैं। कुछ शहरवासी तो एक ही बाल्टी में घर का पूरा कचरा दे रहे हैं। अभी भी सिर्फ सूखा और गीला कचरा ही लोग निगम की गाड़ियों में डंप करवा रहे हैं।

यह प्रक्रिया अपनानी होगी

शहरवासियों को 4 तरह का कचरा अलग कर गार्बेज कलेक्टर्स को देने को कहा गया है। इनमें सूखा कचरा, गीला कचरा, जहरीला कचरा और सैनिटरी वेस्ट शामिल है। ड्राई वेस्ट में पेपर, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा, थर्माकोल, धातु एवं रबड़ शामिल है। सैनिटरी वेस्ट में सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजेबल डायपर, बैंडिज और खून के संपर्क में आने वाला मटेरियल शामिल है।

गीले कचरे में खाने का पका भोजन, बिना पका भोजन, सब्जियां और फल, चाय की पत्ती समेत सभी प्रकार का किचन वेस्ट शामिल है। जहरीले वेस्ट में पेंट, कॉस्मैटिक्स, दवाइयां, थर्मामीटर, सिरिंज, बैटरी, ट्यूब लाइट, बल्ब, प्लग, तारें, इलेक्ट्रिक वेस्ट आदि शामिल हैं।

उल्लंघना करने पर यह जुर्माना

गीला, सूखा और जहरीला कचरा अलग करके न देने पर रिहायशी घरों को 232 रुपए जुर्माना प्रत्येक चूक के लिए लगाया जाएगा। इसी तरह 5 हजार वर्ग फीट से कम वाले मैरिज/पार्टी/फेस्टिवल हॉल, प्रदर्शनी हॉल, क्लब्स, सिनेमा हॉल, कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पस हॉल आदि को 11,576 रुपए जुर्माना, अन्य गैर-रिहायशी संस्था जिसका एरिया 5 हजार वर्ग फीट से कम हो उसे 1,158 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट का रिहायशी इलाके में चालान 232 रुपए, गैर-रिहायशी में 579 रुपए, ठोस कचरे को खुले में जलाने, खुले में फेंकने, बहाने और दबाने पर अतिक्रमणकारी पर 5,789 रुपए एवं गंदगी फैलाने वाले पर 11,576 रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर निगम 4 प्रकार के कचरों को अलग करने के लिए जागरूकता वाले पोस्टर और बोर्ड शहर भर में लगा रहा है। इस पर एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। इसके जरिए ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निगम ने कचरा फैलाने की शिकायत देने का भी विकल्प दिया हुआ है।

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