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देश

GST: दूध-दही, रोटी-पराठा हुआ टैक्स फ्री, सिगरेट-तंबाकू और लग्जरी कार महंगी, GST में सिर्फ 2 स्लैब

Mahabir
Last updated: September 4, 2025 12:00 am
Mahabir
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डेली संवाद, नई दिल्ली। GST Tax Slabs Rate 2025 List Update: जीएसटी कौंसिल (GST Council) की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। जिसे लोगों को जीएटी (GST) में बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले के बाद कई डेरी उत्पादों, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरें कम करने का फैसला किया। इससे त्योहारों से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

Contents
  • फूड आइटम GST फ्री होंगे
  • नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे
  • GST दरें कम की गईं
  • दूध, मक्खन, और पनीर पर जीएसटी 5%
  • ट्रैक्टर कलपुर्जों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5%
  • कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा महंगा
  • अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे
  • 12-18 से 5 या 0% टैक्स में शामिल होने वाली वस्तुएं
  • 28 से 18% स्लैब में आने वाली वस्तुएं

अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल (GST Council) की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी।

Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman

फूड आइटम GST फ्री होंगे

वित्त मंत्री सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।

लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे।

यह भी पढ़ें: अमेरिका जाने की तैयारी करने वाले भारतीयों को बड़ा झटका, VISA को लेकर नया आदेश जारी

सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले के बाद किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उर्वरक के रेट घटेंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी।

PM Narendra Modi GST News
PM Narendra Modi GST News

नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे

वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी।

इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।

GST दरें कम की गईं

जीएसटी कौंसिल ने नीम-आधारित कीटनाशक सहित विभिन्न जैव कीटनाशकों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, परिषद ने ‘अल्ट्रा हाई टेंपरेचर’ (यूएचटी) दूध और पनीर पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया। लग्जरी कार खरीदना महंगा हो जाएगा।

GST Tax Slab Rates
GST Tax Slab Rates

दूध, मक्खन, और पनीर पर जीएसटी 5%

कंडेंस्ड दूध, मक्खन, और पनीर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। विभिन्न कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। अति उच्च तापमान वाले दूध, छेना या पनीर, पिज्जा ब्रेड, सादी चपाती या रोटी पर कर की दर 5% से घटाकर शून्य कर दी गई है।

इनमें 15 हार्स पावर तक की क्षमता वाले डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्पि्रंकलर के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, कंपोसिंटग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर) शामिल हैं।

ट्रैक्टर कलपुर्जों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5%

जीएसटी कौंसिल ने ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और विभिन्न ट्रैक्टर कलपुर्जों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इन फैसलों से किसानों की लागत कम होने और आवश्यक डेयरी उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए किफायती होने की उम्मीद है।

GST News
GST News

कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा महंगा

कोका-कोला एवं पेप्सी जैसे शीतल पेय और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी अब महंगे हो जाएंगे। जीएसटी कौंसिल ने कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर कर की दर को वर्तमान 28% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी दे दी।

जीएसटी कौंसिल ने फलों से बने पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर भी कर की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी। इसके साथ ही परिषद ने कैफीन-युक्त पेय पदार्थों पर भी जीएसटी की दर बढ़ाकर 40% कर दी। अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है।

अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे

जीएसटी कौंसिल ने अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद वाले सभी उत्पादों पर भी कर की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। हालांकि फलों के गूदे या फलों के रस आधारित पेय पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

GST
GST

12-18 से 5 या 0% टैक्स में शामिल होने वाली वस्तुएं

वस्तु मौजूदा कर नया कर
बालों का तेल, शैंपू, टूथपेस्ट, टायलेट वाला साबुन, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम 18 5
बटर, घी, चीज और डेरी उत्पाद 12 5
पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्स्चर 12 5
बर्तन 12 5
बच्चों के नैपकीन, क्लीनीकल डायपर्स 12 5
सिलाई मशीन और उसके पा‌र्ट्स 12 5
व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा 18 0
थर्मामीटर 18 5
मेडिकल ग्रेड आक्सीजन 12 5
ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्टि्रप्स 12 5
चश्मे 12 5
नक्शे, चार्ट, ग्लोब 12 0
पेंसिल, कटर और विभिन्न प्रकार के रंग 12 0
अभ्यास बुक और नोटबुक 12 0
रबड़ 5 0
ट्रैक्टर टायर और उपकरण 18 5
ड्रिप सिंचाई प्रणाली और फव्वारे 12 5
मिट्टी तैयार करने, जुताई, कटाई और मड़ाई के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनी 12 5
ट्रैक्टर 12 5

28 से 18% स्लैब में आने वाली वस्तुएं

1200 सीसी तक की पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कार 28 18
1500 सीसी तक की डीजल, डीजल हाइब्रिड कारें 28 18
तिपहिया वाहन 28 18
350 सीसी इंजन क्षमता से कम की मोटरसाइकिल 28 18
वस्तु ढुलाई में होने वाले वाहन 28 18
एयरकंडीशनर 28 18
32 इंच से बड़े टेलीविजन (एलईडी व एलसीडी भी शामिल) 28 18
मॉनिटर और प्रोजेक्टर 28 18
बर्तन धोने की मशीन 28 18
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