Category: Breaking News

  • कॉमेडियन भारती सिंह और पति हर्ष की बढ़ी मुश्किलें, 200 पेज का चार्जशीट दायर, जाने मामला

    कॉमेडियन भारती सिंह और पति हर्ष की बढ़ी मुश्किलें, 200 पेज का चार्जशीट दायर, जाने मामला

    मुंबईः एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के खिलाफ कोर्ट में 200 पेज का चार्जशीट दाखिल की है। ड्रग्स के एक मामले में दोनों को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। NCB (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने यह जानकारी दी है। दंपति को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने उनके घर से गांजा की कथित जब्ती के बाद गिरफ्तार किया था। इस केस में दोनों को 23 नवंबर 2020 को जमानत मिली थी। इस मामले में भारती सिंह और हर्ष पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (ए) (ड्रग्स की थोड़ी मात्रा) और 8 (सी) (ड्र्ग्स की बरामदगी) और 27 (ड्रग्स का सेवन) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने मुंबई के खार डंडा इलाके से 21 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। पूछताछ के दौरान उसने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया का नाम लिया था, जिसके बाद उनके आवास पर छापेमारी की गई थी।
    तब एनसीबी ने दावा किया था कि भारती सिंह ने अधिकारियों को बताया था कि उन्होंने अपने पति द्वारा खरीदे गए गांजे का सेवन किया था। एनसीबी ने यह भी कहा था कि दंपति के वर्सोवा घर पर तलाशी अभियान में कथित तौर पर उन्हें 65 ग्राम गांजा और 21.5 ग्राम भांग के साथ एक बैग मिला था।

    तब दोनों के वकीलों, अयाज खान और ज़हरा चरणिया ने कोर्ट में पक्ष रखा था और कहा था कि भारती सिंह और उनके पति के पास कथित रूप से मिले नशीले पदार्थों मात्रा बहुत कम थी। यह तर्क भी दिया गया था कि वसूली की मात्रा बहुत कम होने के कारण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत यह जमानती अपराध बनाता है। अदालत ने दलील को स्वीकार करते हुए प्रत्येक को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

  • सरकार ने IT  नियमों में किया बदलाव, सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए अनिवार्य हुए ये नियम

    सरकार ने IT  नियमों में किया बदलाव, सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए अनिवार्य हुए ये नियम

    नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल प्‍लेटफॉर्म्‍स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्‍टाग्राम को भारत के संविधान के प्रावधानों और देश की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट और अन्य मामलों के संबंध में शिकायतों के लिए एक अपीलीय पैनल गठित किया जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगा।

    ये समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करने में सक्षम होंगी। जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक तीन महीने के भीतर ‘शिकायत अपीलीय समितियां’ गठित की जाएंगी। संयोग से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक के सीईओ एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है।

    यूजर्स को बनाया जाएगा सशक्त: दूरसंचार मंत्री

    केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 को जारी किया है। इस संबंध में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया और कहा- ‘उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना, प्राइवेसी पॉलिसी और इंटरमीडिएटरी के लिए यूजर्स एग्रीमेंट को आठ अनुसूची भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

    अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं यूजर्स

    जानकारी के मुताबिक, आईटी नियमों में बदलाव को लेकर महीनों से काम चल रहा था। इससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनमाने ढंग से काम करने के आरोप लगते रहे हैं। अब नए बदलाव से यूजर्स को अपीलीय समितियों के रूप में एक नया मंच मिलेगा, जो शिकायतों के लिए अपील तंत्र से लैस करेगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेगा।

    तीन महीने के अंदर अपीलीय समिति का गठन होगा

    आईटी नियमों में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है- केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्‍स) संशोधन नियम, 2022 के शुरू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। प्रत्येक शिकायत अपील समिति में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे।

    प्राथमिकता से निपटानी होंगी अपीलीय शिकायत

    शिकायत अधिकारी के निर्णय से अगर कोई व्यक्ति असहमत होता है तो वो शिकायत अधिकारी से सूचना मिलने से तीस दिनों के भीतर अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है। शिकायत अपीलीय पैनल इस तरह की अपील को ‘शीघ्रता से’ निपटाएगा और अपील प्राप्त की तारीख से तीस दिनों के भीतर अंतिम रूप से समस्या को निपटाने का प्रयास करेगा।

  • सरकारी अस्पताल का हॉल! नर्सों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल

    सरकारी अस्पताल का हॉल! नर्सों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल

    तेलंगानाः सरकारी अस्पताल में महिला स्टाफ की ओर से दारू पार्टी करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हॉस्पिटल की वूमेन स्टाफ को शराब पीते देखा जा सकता है। यह वीडियो जिले के सरकारी मातृत्व अस्पताल का बताया जा रहा है।

    रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो की मरीज के एक रिश्तेदार ने रिकॉर्ड किया है। इसमें तीन महिलाओं को बातें करते और शराब पीते देखा जा सकता है। ये तीनों महिलाएं हॉस्पिटल का स्टाफ बताई जा रही हैं। दो महिलाएं मरीज के बेड पर बैठी हुई हैं और तीसरी महिला वहीं खड़ी है। ये लोग किसी चौथे शख्स से बातचीत कर रही हैं।

    ‘यह घोर लापरवाही का मामला’

    दूसरे मरीजों ने भी हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। आरोप है कि मरीजों की देखभाल करने की जगह पर स्टाफ हॉस्पिटल में बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगा था। इस दौरान अस्पताल परिसर में पार्टी रखी गई और दारू भी पी गई। इससे मरीजों की ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो सका। हॉस्टिल स्टाफ की ओर से यह घोर लापरवाही का मामला है।

    सख्त ऐक्शन लिए जाने की मांग

    दारू पार्टी करते जिन्हें पाया गया है उनमें नर्स/मिडवाइफ, आरोग्यश्री कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स और दो बाहरी लोग शामिल हैं। इनके खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। मरीजों के परिजनों ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि प्रशासन को जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। इंटरनेट यूजर्स भी इसे देखकर हैरान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल का तो यही हाल है।

  • कोर्ट परिसर में आपस में भिड़ीं महिला वकील, मारपीट का वीडियो वायरल

    कोर्ट परिसर में आपस में भिड़ीं महिला वकील, मारपीट का वीडियो वायरल

    कासगंजः यूपी के कासगंज के सत्र न्यायालय के फैमिली कोर्ट में गुरुवार को उस समय एक अजब ही नजारा देखने को मिला, जब किसी बात को लेकर दो महिला वकील आपस में भिड़ गई। देखते ही देखते दोनों महिला वकीलों में हाथापाई होने लगी। जब दोनों आपस में भिड़न लगीं तो वहां मौजूद अन्य वकीलों ने वीडियो बना लिया। हालांकि बीच-बचाव के बाद मामला ठंडा हुआ। कासगंज एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, एक महिला वकील की तहरीर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    महिला वकीलों में मारपीट का वीडियो गुरुवार का है। वायरल वीडियो में मारपीट करती हुई नजर आ रही महिला अधिवक्ता कासगंज की योगिता सक्सेना है तो वहीं दूसरी महिला वकील अलीगढ़ की सुनीता कौशिक बताई जा रही है। कासगंज फैमिली कोर्ट में दोनों महिला वकील अपने-अपने क्लाइंट के लिए पैरवी करने आई थी। उनके क्लाइंट भी आपस में पति-पत्नी हैं। जानकारी के मुताबिक योगिता सक्सेना की क्लाइंट पारुल सक्सेना हैं जबकि सुनीता कौशिक पारूल के पति राहुल बोस की वकील हैं। वीरवार को फैमिली कोर्ट में उनके केस की डेट थी। वहां अचानक दोनों महिला वकीलों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। थोड़ी देर में बहस मारपीट में बदल गई और दोनों वकील आपस में ही भिड़ गईं।

    मौके पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव कराया। इस बीच पूरी मारपीट की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कासगंज एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि अधिवक्ता योगिता सक्सेना ने कासगंज की सदर कोतवाली में अलीगढ़ की महिला वकील सुनीता कौशिक, उनके मुवक्किल राहुल बोस और अन्य साथी किशोर कुमार बोस, तारक नाथ, खोखन बोस, राहुल बोस, अनीमा बोस, और शुभम कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

  • बड़ा सड़क हादसा:  ट्रैक्टर से टकराई बाइक, बेटे और बेटी समेत मां की मौत

    बड़ा सड़क हादसा:  ट्रैक्टर से टकराई बाइक, बेटे और बेटी समेत मां की मौत

    बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सूबे के बुलंदशहर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे (Painful road accident) में एक मासूम समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल को दहला देने वाले इस हादसे में मारे गए लोगों में मां, बेटा और बेटी (Mother, son and daughter) शामिल हैं। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत के कारण हुआ. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

    पुलिस के अनुसार हादसा बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली इलाके में हुआ। वहां चंदपुरा मौहली मोड़ पर एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें एक महिला और उसका बेटा व बेटी शामिल हैं। हादसे की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने शवों को वहां से हटवाकर अपने कब्जे में ले लिया. बाद में उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

    ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार

    हादसा होते ही ट्रैक्टर चालक वहां मौके से भाग छूटा. पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया है। दूसरी तरफ हादसे के शिकार हुए मृतकों के परिजनों को जैसे ही इसका पता चला तो उनके परिवार में हाहाकार मच गया. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की सूचना से इलाके में मातम पसर गया।

  • बोरीवली में 3 मंजिला इमारत का गिरा एक हिस्सा, कई वाहन दबे, देखें वीडियो

    बोरीवली में 3 मंजिला इमारत का गिरा एक हिस्सा, कई वाहन दबे, देखें वीडियो

    मुंबईः बोरीवली के वजीरा नाका इलाके में शुक्रवार को तीन मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इमारत के मलबे के नीचे 4 से 5 वाहन दब गए हैं। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं, मुंबई फायर ब्रिगेड ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य किया जा रहा है।

    मझगांव में 4 मंजिला इमारत में लगी आग

    वहीं एक अन्य हादसे में मुंबई के मझगांव इलाके में शुक्रवार को एक चार मंजिला आवासीय इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गनपाउडर रोड स्थित तुलसीबाड़ी में अहमद बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में दोपहर करीब 12 बजे आग लग गई, हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची  और आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि घटना के 45 मिनट के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

  • 10 वर्षीय बच्ची की कब्र से छेड़छाड़

    10 वर्षीय बच्ची की कब्र से छेड़छाड़

    चेंगलपट्टू :- तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के कब्रिस्तान में दफनाई गई दस साल की बच्ची की कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई और शव से उसका सिर काट दिया गया। कब्र के पास इमली का पाउडर और फूल बिखरे मिले हैं।बच्ची 5 अक्टूबर को घर के बाहर खेल रही थी जब एक बिजली का खंभा गिरने से वह घायल हो गई। उसके सिर में गहरी चोट आई थी। 14 अक्टूबर बच्ची ने दम तोड़ दिया था।

    शव को अगले दिन तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के चित्रवाड़ी कब्रिस्तान में दफनाया गया। दो दिन पहले, स्थानीय लोगों ने देखा कि बच्ची को जिस जगह पर दफनाया गया था, उस स्थान को जोत दिया गया था। जिसके बाद बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कब्र पर कुछ संदिग्ध गतिविधि हो सकती है।

    शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव से सिर गायब होने पर कब्र खोदी गई। चेंगलपट्टू पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह एक भयानक दृश्य था और शरीर बिना सिर के था। ऐसा लगता है कि जादू टोना करने वाले कुछ लोगों ने छोटी बच्ची का सिर काट दिया होगा। फिलहाल, जांच जारी है. सुराग जुटाकर जल्द ही दोषियों तक पहुंचेंगे।

  • NHAI ने एम्बुलेंस को लेकर जारी किए आदेश, नियम तोड़ने पर लग सकता है 1 लाख रुपए तक जुर्माना

    NHAI ने एम्बुलेंस को लेकर जारी किए आदेश, नियम तोड़ने पर लग सकता है 1 लाख रुपए तक जुर्माना

    नई दिल्लीः हाइवे पर अक्सर दुर्घटना होने के बाद एम्बुलेंस आने में देर हो जाती है। कई बार तो इस देरी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान पर बन आती है, लेकिन अब हाइवे पर यदि एम्बुलेंस लेट से पहुंचती है तो एम्बुलेंस तैनाती एजेंसियों पर जुर्माना लगेगा। न्यूज एजेंसी के अनुसार एम्बुलेंस तैनाती एजेंसियों पर ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर दुर्घटना पीड़ितों को निकटतम अस्पतालों में स्थानांतरित करने के लिए सेवा प्रदान करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

    गोल्डन ऑवर’ चोट के तुरंत बाद की अवधि है, इस दौरान अधिकतम संभावना होती है कि तत्काल चिकित्सा और सर्जिकल हस्तक्षेप पीड़ित की मृत्यु को रोक देगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बुधवार को घटना प्रबंधन और नियमों को मजबूत करने के लिए इन प्रावधानों को लागू करने का आदेश जारी किया है। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सिविल ठेकेदार या एजेंसियों द्वारा तैनात एम्बुलेंस को दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी देरी के इलाज के लिए निकटतम चिकित्सा देखभाल केंद्र तक पहुंचाना चाहिए।

    सर्कुलर में आगे कहा गया है कि अगर एम्बुलेंस सेवा प्रदाता अगर पहली बार नियम को तोड़ते पाए गए तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार 25,000 रुपये और तीसरी बार यह जुर्माना 1 लाख रुपये का लगेगा। NHAI ने कहा कि तीसरी बार नियम तोड़ने को अंतिम चेतावनी के रूप में माना जाएगा। इसके बाद सिविल ठेकेदार या एजेंसियां कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगी।

  • बर्ड फ्लू का बड़ा खतरा, सरकार ने 20 हजार से ज्यादा पक्षियों को मारने का दिया आदेश 

    बर्ड फ्लू का बड़ा खतरा, सरकार ने 20 हजार से ज्यादा पक्षियों को मारने का दिया आदेश 

    अलाप्पुझा: केरल में एवियन इंफ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से एवियन फ्लू से जुड़े मामलों की जांच के लिए सात सदस्यीय एक दल को केरल भेजा गया है। यह दाल जांच के अपनी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगा और साथ ही इसको रोकने के तरीके को भी बताएगा। बता दें कि एवियन फ्लू बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। दुनियाभर में जंगली पक्षियों में इसका असर देखा गया है। वहीं पक्षियों के संपर्क में आने वाले इंसानों में भी इस संक्रमण का जोखिम होता है।

    अलाप्पुझा जिले में बत्तखों में एवियन फ्लू बीमारी फैलने की पुष्टि होने के साथ ही अधिकारियों ने वीरवार को इस रोग के प्रसार पर काबू के लिए यहां हरिपद नगरपालिका के वझुथनम वार्ड में 20,000 से अधिक पक्षियों को मारने के लिए अभियान शुरू किया। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में हाल ही में नमूनों की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। जिला अधिकारियों ने यहां एक बयान में कहा कि 28 अक्टूबर शनिवार से इस बीमारी के केंद्र के एक किलोमीटर के घेरे में स्थित घरों के सभी पक्षियों को मारा जाएगा।

    बयान में कहा गया है कि 20,471 बत्तखों को मारा जाएगा और आठ त्वरित प्रतिक्रिया दल (आरआरटी) इस संबंध में केंद्रीय मानदंडों का पालन करते हुए ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बयान के अनुसार पक्षियों के मारे जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी हरिपद नगरपालिका, पल्लीपाड़ पंचायत और आसपास के इलाकों में एक सप्ताह तक स्वास्थ्य एवं पशु कल्याण विभाग द्वारा निगरानी की जाती रहेगी। बीमारी फैलने के स्थान से एक किलोमीटर के घेरे में पक्षियों के परिवहन पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।

    पिछले 5 दिनों में कुट्टनाड क्षेत्र के हरिपद में लगभग 1,300 बत्तखों की मौत के बाद केरल के अलाप्पुझा जिले में लगभग 20,500 पोल्ट्री पक्षियों को मारने का फैसला किया गया है। यह आदेश बुधवार को हरिपद नगर पालिका के वझुथानम में एवियन इन्फ्लूएंजा के फैलने की पुष्टि के बाद आया है। जिला कलेक्टर वीआर कृष्णा तेजा ने बताया कि क्षेत्र में मौजूद बत्तख में फ्लू के मिलने की पुष्टी हुई है। पिछले एक सप्ताह में हरिपद नगरपालिका के वार्ड 9 में वझुथनम पडिंजारे और वझुथनम वडक्के में पोल्ट्री फार्मों में लगभग 1,500 पक्षियों की मौत हो गई।

  • सड़क पर मामूली विवाद के चलते कार चालक ने कई युवकों को कुचल डाला, देखें वीडियो

    सड़क पर मामूली विवाद के चलते कार चालक ने कई युवकों को कुचल डाला, देखें वीडियो

    नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में 26 अक्टूबर को एक कार सवार और बाइक सवार युवकों में बहस हो गई। पुलिस ने बताया कि बहस के दौरान ही कार सवार युवक ने बाइक सवार युवकों को कार से कुचल दिया। कार से कुचलने के बाद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

    इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के कुछ ही देर बाद कार सवार युवक ने कुछ लोगों पर कार चढ़ा दी। कार से कुचलने के कारण 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी कार चालक का नाम नितिन मान है। आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। उनकी स्थिति गंभीर है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।