Home Himachal विना विल सामान ला रहे लोगों से आयकर विभाग ने बसूला चार लाख जुर्माना

विना विल सामान ला रहे लोगों से आयकर विभाग ने बसूला चार लाख जुर्माना

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विना विल सामान ला रहे लोगों से आयकर विभाग ने बसूला चार लाख जुर्माना
राज्य कर व आबकारी विभाग ने अम्ब  तथा गगरेट में चेकिंग के दौरान पकड़े तीन मामले
 
ऊना/ सुशील पंडित: राज्य कर व आबकारी विभाग ने अम्ब  तथा गगरेट में चेकिंग के दौरान तीन विना विल सामान ला रहे लोगों को पकड़ा है और जुर्माने के रूप में करीब चार लाख रुपए वसूल किए गए हैं।
उपायुक्त राज्य कर व आबकारी, जिला ऊना विनोद सिंह डोगरा  द्वारा दी गई जानकारी  के अनुसार विभागीय नाकाबंदी गगरेट तथा अम्ब क्षेत्र में  गत दिनों की गई विशेष चेकिंग के दौरान विभिन्न वाहनों का जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया तथा   तीन मामलों में  बिना बिल के  सामान पाए जाने पर उपरोक्त अधिनियम की उल्लंघना करने पर नियमानुसार  कार्यवाही अमल  में लाई गई I  जांच पड़ताल नाका गगरेट पर  लेड ( Lead) तथा मोबाइल फ़ोन  पकड़े गए , जिस पर  विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए 2,18,880/-  तथा 34,200/- रुपये  का अर्थ दण्ड लगाया गया तथा मौके पर ही वसूल किया गया I  विभागीय चेकिंग टीम में  श्रीमती रश्मि देवी एएसटीइओ  तथा जसवंत सिंह सहायक शामिल रहे I
 एक अन्य मामले में अमरजीत सिंह एसीएसटीइ संजीव कुमार, एसीएसटीइ बलजीत सिंह,एसटीइओ निर्देश कुमार,  तथा अंकुश चौहान,एएसटीइओ की टीम द्वारा अम्ब क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पकड़ा गया  जिस पर कार्यवाही करते हुए1,52,500/-  रुपये  का अर्थ दण्ड लगाया गया तथा मौके पर ही वसूल किया गया I
उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नज़र रखे हुए है I  उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 31  के तहत 200 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है तथा 50,000/- से अधिक मूल्य के सामान  परिवहन करने पर E-way विल अनिवार्य है I

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