पंजाबः कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर जीरा को लेकर आया कोर्ट का बड़ा फैसला

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फिरोजपुरः कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा की जमानत मंजूर हो गई है। उनकी जमानत के ऑर्डर कल आएंगे। पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा की गिरफ्तारी के बाद पारिवारिक सदस्यों ने जीरा की मानयोग अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी। जिस पर मानयोग जज ने जमानत देने का आदेश सुनाया है। बता दें कि कुलबीर सिंह जीरा ने कुछ दिन पहले बीडीपीओ कार्यालय में 3 दिन और रात तक लगातार धरना दिया था और सरकारी अधिकारियों के कमरों तक के अंदर धरना लगाया था। जिसके बाद पंचायती ऑफिसर की शिकायत पर कुलबीर सिंह जीरा के खिलाफ 12 अक्टूबर को थाना सिटी जीरा में मामला दर्ज किया गया था और कल उसी मामले में सुबह साढ़े 4 बजे उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया था।

गौरतलब है कि थाना सिटी जीरा की पुलिस ने बीडीपीओ जीरा की लिखित शिकायत के आधार पर पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला नंबर 120/23 दर्ज किया था। कुलबीर सिंह जीरा ने ऐलान किया था कि 17 अक्टूबर को संक्रांति पर पवित्र बाबा बुड्ढा साहिब जी के चरणों में नतमस्तक होने के बाद फिरोजपुर जिला मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद वह एसएसपी दफ्तर फिरोजपुर जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे।

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