- भूमि पंजीकरण के लिए अब NOC की अनिवार्यता समाप्त।
- अवैध कॉलोनियों में छोटे भूखंड धारकों को राहत।
- संपत्ति बाजार में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भूमि पंजीकरण के लिए NOC की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत छोटे भूखंड धारकों और अवैध कॉलोनियों में निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।मुख्यमंत्री ने इस निर्णय पर खुशी जताई और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस बिल को मंजूरी दी। यह बिल 3 सितंबर को पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद आज राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति दी। इस नए संशोधन का उद्देश्य छोटे भूखंड धारकों को राहत प्रदान करना और अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है।