पंजाबः धारा 144 के तहत प्रशासन ने जारी किए आर्डर, लगाई पाबंदी, देखें वीडियो

बठिंडाः जिले में धारा 144 के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद ने आदेश जारी किए है।  जारी किए गए आदेशों में डीसी ने कहा कि मुंह ढक कर वाहन चलाने वालों पर पाबंदी लगाई है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा सिर्फ धार्मिक चिन्ह जैसे कि बुर्का या फिर जिसको कोई सकिन की एलर्जी है उसे पर यह हिदायत जारी नहीं होगी। दरअसल, हर दिन बढ़ रही क्राइम की वारदातों को नकेल डालने के लिए बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद और एसएसपी गुलनीत खुराना ने एक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। इस दौरान डीस ने कहा कि टू व्हीलर या फिर पैदल चलने वाले किसी भी शख्स को मुंह ढक कर बाहर निकलने पर पाबंदी होगी लेकिन धार्मिक चिन्ह जैसे कि बुर्का पर ये लागू नहीं होगा।

वहीं डीसी द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत ट्रैफिक पुलिस ने मुंह ढक कर लड़कियों और लड़कों को स्कूटी या बाइक चलाते हुए रोका और उन्हें वार्निंग देते छोड़ दिया। इस दौरान जिले में ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 40 के करीब नाके लगाए गए। इस दौरान कुछ लोगों के चालान भी काटे गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है काफी बार क्रिमिनल लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह को ढक लेते हैं। इस दौरान उन्होने कहा कि मुंह ढकने पर पाबंदी लगाने से क्राइम में काफी फर्क पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर डीसी का कहना है कि त्योहार का सीजन भी चल रहा है जिसके चलते जिला बठिंडा में धारा 144  के तहत मुंह ढककर बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है।

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