पंजाबः इस मामले में पूर्व DSP दोषी करार

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मोहालीः एक लाख रुपये रिश्वत लेने के 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने डीएसपी राका गेरा को दोषी करार दिया है। अब विशेष सीबीआई अदालत 7 फरवरी को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी। मोहाली के मुल्लांपुर निवासी बिल्डर केके मल्होत्रा ​​की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को राका गेरा को चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित उनके घर से 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआइ ने उसके आवास पर छापामारी की तो अवैध हथियार भी मिले। छापे में सीबीआइ को एके-47 के 67 कारतूस, .32 बोर की जर्मन मेड रिवाल्वर और एक डबल बैरल गन बरामद हुई थी।

हालांकि घर से हथियार बरामद होने के मामले में राका गेरा को जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से पहले ही बरी किया जा चुका है। वर्ष 2011 में मुल्लांपुर के बिल्डर से राका गेरा ने एक लाख रुपये रिश्वत ली थी। गिरफ्तारी के समय वह मोहाली में डीएसपी पद पर तैनात थी। राका गेरा के खिलाफ सीबीआइ के पास सुबूत के तौर पर वीडियो फुटेज थे। हालांकि, जिस बिल्डर ने राका गेरा पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे बाद में वह कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयानों से मुकर गया था, लेकिन सीबीआइ ने राका गेरा के खिलाफ कुल 49 गवाह बनाए थे। करीब पांच साल तक इस केस के ट्रायल पर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। अगस्त 2023 में रोक हटाए जाने के बाद फिर मुकदमा चला।

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