Punjab News: Vicky Middukhera Murder Case में गैंगस्टर भूपी राणा सहित 6 शूटर्स को लेकर कोर्ट का आया फैसला

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मोहालीः यूथ अकाली नेता विक्रमजीत सिंह कुलार उर्फ ​​(विक्की मिड्डू खेड़ा) की 7 अगस्त 2021 को सेक्टर 70 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी कौशल चौधरी, अमित डागर, अजय उर्फ ​​सन्नी, सज्जन उर्फ ​​भोलू, अनिल लाठ और गैंगस्टर भूपिंदर उर्फ ​​भूपी राणा पर धारा 302, 482, 120बी, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप किए हैं।

अगली तारीख पर इस मामले में गवाही शुरू होगी। वहीं इस मामले में आर्मेनिया की जेल में बंद गौरव उर्फ ​​लक्की पटियाल (जो बंबीहा गैंग का संचालक है) और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह (जो फिलहाल विदेश में है) सहित कई मुलजिमों की गिरफ्तार ना होने के चलते पुलिस द्वारा उनके खिलाफ शुरुआत में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और आने वाले दिनों में उक्त मुलजिमों के खिलाफ स्पलीमेंटरी चालान पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि 7 अगस्त 2021 को सेक्टर-70 में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के अगले दिन बंबीहा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी और बंबीहा गैंग को चलाने वाले लक्की पटियाल का नाम सामने आया था।

पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान पता चला कि विक्की विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या लक्की के कहने पर की गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि कौशल चौधरी ने करनाल जेल में युवा अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि उस समय मंडोली जेल में बंद अमित डागर के साथ-साथ मुख्य साजिशकर्ता पटियाल और उसके साथी सज्जन सिंह और अनिल कुमल के साथ तालमेल किया। सज्जन और अनिल ने 7 अगस्त को सेक्टर 71 में विक्की मिड्डूखेड़ा की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय से निकलने के बाद अपनी एसयूवी में बैठ रहा था।

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