Jalandhar News: Shilpa suicide case में पति और सास को कैद, लगा जुर्माना

Written by

in

जालंधरः आदर्श नगर में 10 अक्टूबर 2020 को हुए शिल्पा सुसाइड केस में अदालत ने पति सोनू सिंह औऱ सास हीरा देवी को 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की औऱ काटनी होगी। केस में ससुर गिरधारी सिंह को बरी किया है। पुलिस के अनुसार थाना बस्ती बावा खेल में आदर्श नगर के रहने वाले हीरा सिंह की शिकायत पर दकोहा की भुल्लर कालोनी के रहने वाले पति सोनू सिंह, सास हीरा देवी और ससुर गिरधारी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।

पिता ने बयान दिया था कि वे इंद्रप्रस्थ होटल में मैनेजर है। बेटी शिल्पा की सोनू सिंह के साथ 27 अप्रैल 2019 को शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही बेटी को ताने मारकर तंग करना शुरू कर दिया। उसे कभी मांगलिक कहा जाता था तो कभी बीमार। अगस्त में बेटी घर आ गई। उसे बार-बार कहा जा रहा था कि बीमार रहती हो, तलाक लेकर पीछा छोड़ दो। बेटी मायके आ गई तो पति ने फोन करके तलाक मांगना शुरू कर दिया। बेटी ने तंग आकर 10 अक्टूबर 20202 को जहरीली चीज निगल ली। उसे नाजुक हालत में अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। थाना बस्ती बावा खेल में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर उक्त आरोपी पकड़कर जेल भेज दिए थे। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी गई थी।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *