Punjab News: मजीठिया की बैरक बदलने को लेकर कोर्ट का आया फैसला, देखें वीडियो

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मोहाली: आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील की ओर से जेल में बैरक बदलने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस मामले की आज सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद 22 जुलाई की तारीख तय की गई। दरअसल, मजीठिया न जेल में अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए बैरक बदलने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि वीरवार को भी मोहाली की अदालत में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया।

मजीठिया की तरफ से यह याचिका 12 जुलाई को लगाई गई थी, जिस पर अदालत ने 14 जुलाई को सरकार से जवाब मांगा था। इस पर सरकारी वकील की तरफ से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने मामले को वीरवार की सुनवाई के लिए निर्धारित किया था। बिक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई को खत्म हो रही है। इस मामले में शनिवार को मोहाली की अदालत में सुनवाई होगी। विजिलेंस ब्यूरो के मोहाली स्थित मुख्यालय में बिक्रम मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का 25 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था।

26 जून को उन्हें अदालत में पेश कर 7 दिन का रिमांड हासिल किया था। इस रिमांड के दौरान पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह सहित कई अन्य लोगों के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद दो जुलाई को दोबारा से मजीठिया को अदालत में पेश किया गया। जहां पर अदालत ने उन्हें चार दिन के रिमांड पर 6 जुलाई तक भेज दिया था। 6 जुलाई को मोहाली अदालत की तरफ से उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 12 जुलाई को उनकी तरफ से सुरक्षा के खतरा को लेकर एक याचिका लगाई थी। इस मामले में लगातार सुनवाई जारी है।

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