Punjab News: Bajwa Developer के मालिक जरनैल बाजवा को कोर्ट ने सुनाई सजा

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खरड़ः अदालत ने सरकारी अधिकारी कल्याण संगठन (जीओडब्ल्यूओ) और आईए हाउसिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (आईएएचएसपीएल) की एक आवास परियोजना से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में बाजवा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें इस विशेष मामले में जमानत भी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार, जनरल बाजवा पहले से ही अन्य मामलों में जेल में हैं और सजा में वह एक साल भी काट चुके हैं।

हालांकि इस मामले में उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ लंबित अन्य मामलों के कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। शिकायतकर्ता व जीओडब्ल्यूओ के अध्यक्ष और आईएएचएसपीएल के पावर ऑफ अटॉर्नी कुलदीपक मित्तल ने कहा था कि बाजवा ने 2012 में सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए 1,500 फ्लैटों का निर्माण करके हरलालपुर गांव, सेक्टर 124, सनी एन्क्लेव, खरड़ में 25 एकड़ भूमि विकसित करने का प्रस्ताव दिया था।

जिसके बाद बाजवा डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स को चेक और प्रत्यक्ष भुगतान के माध्यम से लगभग 2.4 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि हस्तांतरित की गई। फर्म ने वादा पूरा नहीं किया और बाद में ज़मीन किसी तीसरे पक्ष को बेच दी। शिकायतकर्ता ने 2017 में एक कानूनी नोटिस भेजा और बाद में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। बाजवा के वकील ने कहा कि वे इस आदेश को मोहाली की अदालत में चुनौती देंगे।

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