कोर्ट पहुंची Aishwarya Rai Bachchan, इस मामले में मांगी कानून की मदद

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मनोरंजन: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन सुर्खियों में बन गई हैं। एक्ट्रेस अपने पर्सनल राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंची है। उन्होंने इस मामले को लेकर याचिका दायर की है। उनकी ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट में दायर याचिका में ऐश्वर्या की ओर से उनकी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा को लेकर बात उठी है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने उनकी तस्वीरों और वीडियो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों पर भी रोक लगाने की मांग रखी है।

गलत तरह से इस्तेमाल हो रही तस्वीरें

ऐश्वर्या राय की तस्वीरें अलग-अलग वेबसाइट पर इस्तेमाल हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया है। एक्ट्रेस के वकील ने कोर्ट को उन वेबसाइट्स और कंटेंट के बारे में जानकारी दी है। यह वेबसाइट्स बिना इजाजत ऐश्वर्या राय की तस्वीरों और नाम का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट में उनके वकील के द्वारा एक वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक्ट्रेस ने इसे अधिकृत नहीं किया है। दूसरी वेबसाइट्स पर ऐश्वर्या राय के वॉलपेपर और तस्वीरों जैसे कंटेंट डाले गए हैं। इसके अलावा तीसरी कंपनी के द्वारा उनकी तस्वीरों वाली टी-शर्ट्स भी बेची जा रही हैं। वकील ने बाकी वेबसाइट्स के बारे में बताया जो कि ऐश्वर्या की इजाजत के बिना उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही हैं। वकील का यह कहना था कि ये सभी मिलकर ऐश्वर्या के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट में यूट्यूब से लिए कुछ स्क्रीनशॉट भी पेश किए गए हैं। इन स्क्रीनशॉर्ट्स में ऐश्वर्या का चेहरा एआई की मदद से चिपकाया गया है। कोर्ट को बताया कि यह सारी तस्वीरें ऐश्वर्या की नहीं है और न ही इनको लगाने के लिए एक्ट्रेस की इजाजत ली गई है। ये सभी एआई है। उनके वकील ने यह आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनका चेहरा सिर्फ नाम और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग सेक्शुअल इच्छाएं भी उनके नाम से पूरी कर रहे हैं जो बहुत गलत है। एक्ट्रेस के वकील ने कहा है कि बिना अनुमति ऐसी गतिविधियों उनके पर्सनल अधिकारों को उल्लंघन करती है और इन्हें रोकना बहुत जरुरी है। इस मामले में कोर्ट ने फिल्म अंदाज अपना अपना के मामले में दिए एक आदेश का जिक्र किया है। उस मामले में आपत्तिजनक लिंक कोर्ट को दिए गए थे और फिर उनको गूगल से हटा दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में यह कहा है कि आपके संबंध में सिर्फ 151 यूआरएल (URL) ही इस आदेश का हिस्सा होंगे। आप इन्हें हटाएं हम हर एक आरोपी के खिलाफ अलग-अलग आदेश पास करेंगे लेकिन हम आदेश अलग से देंगे। ऐश्वर्या राय की तस्वीर को अवैध तौर पर इस्तेमाल करने वाले यूआरएल को हटाने का आदेश आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएग। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी 2026 में होगी।

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