Jalandhar News: SHO Bhushan Kumar मामले में SSP को महिला आयोग ने जारी किया नोटिस

जालंधर, ENS: फिल्लौर थाने के एसएचओ भूषण कुमार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं इस मामले में महिला आयोग ने एसएसपी को नोटिस जारी किया है। जिसमें महिला आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर मामले में एसएचओ भूषण कुमार द्वारा रेप पीड़ित नाबालिग लड़की के मामले में कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित लड़की और उसकी माता के साथ अश्लील हरकतें की गई। इस मामले में पंजाब राज्य महिला आयोग ने नोटिस में कहा कि पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर स्व-प्रेरित नोटिस ले सकता/सकती है।

आयोग ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से देखता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पंजाब में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा हो। उन्होंने कहा कि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया है कि एसएचओ भूषण कुमार द्वारा रेप पीड़ित नाबालिग लड़की के मामले में कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित लड़की और उसकी माता के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। अतः प्राप्त वीडियो के आधार पर पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 के तहत स्व-प्रेरित कार्रवाई लेते हुए प्राप्त वीडियो का लिंक और स्क्रीनशॉट की प्रति आपको भेजते हुए लिखा जाता है कि नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और संबंधित एस.एच.ओ. द्वारा पीड़ित लड़की तथा उसकी माता के साथ की गई।

अश्लील हरकतों के संबंध में तत्काल डिप्टी सुपर‍िंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी से अनुरोध किया जाए कि नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले व्यक्ति और संबंधित एसएचओ भूषण कुमार के विरुद्ध कानून के अनुसार तुरंत आवश्यक कार्रवाई करवाई जाए तथा संबंधित डिप्टी सुपर‍िंटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिया जाए कि की गई कार्रवाई के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और दोनों पक्षों को साथ लेकर दिनांक 13.10.2025 को सुबह 11:00 बजे आयोग के कार्यालय में हाज़िर होना सुनिश्चित किया जाए।

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