Jalandhar News: कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के मामले में कोर्ट का आया फैसला

जालंधर, ENS: पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 आरोपियों के खिलाफ हाल ही में चार्जशीट दायर की थी। इस मामले की सुनवाई एनआईए की अदालत में हुई, जिसमें जेल में रिमांड पर मौजूद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर के लिए निर्धारित की है।

एनआईए ने सईदुल अमीन (अमरोहा, उ.प्र.), अभिजोत जांगड़ा (कुरुक्षेत्र, हरियाणा), कुलबीर सिंह सिद्धू (यमुनानगर) और मनीष उर्फ़ काका राणा (करनाल) के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में सतीश उर्फ़ लकी और हैरी संबंधी कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण एनआईए ने उनके पक्ष में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था।

यह हमला 7 अप्रैल की रात जालंधर में पूर्व मंत्री के घर के बाहर हुआ था, जिसमें ग्रेनेड मुख्य गेट के नज़दीक गिरने से कार और गेट को नुकसान पहुंचा था। एनआईए ने इसे आतंकवादी साजिश का हिस्सा बताया है और यूएपीए व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

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