Jalandhar News : फैक्टरी में हुए विस्फोट के मामले में कोर्ट ने मालिक गुरदीप को सुनाई सजा

10 साल की जेल और 1.56 लाख जुर्माना 

जालंधर,ens : गैर कानूनी पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान राधिका और सुनील के तौर पर हुई है। राधिका मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी, वर्तमान में चहार बाग में रह रही थी। सुनील कुशवाहा मूल रूप से मध्यप्रदेश के जिला छतरपुर के गांव महेबा का रहने वाला था और वर्तमान में ऋषि नगर में रह रहा था। अदालत ने सेंट्रल टाउन से मटे रियाजपुरा में करीब 6 साल पहले गैरकानूनी पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में गुरदीप सिंह को दस साल की कठोर कारावास व 1.56 लाख के जुमने की सजा सुनाई है।

जुर्माना न देने पर एक साल की और कैद काटनी होगी। गुरदीप बेल पर था, तो उसे सजा के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार सेंट्रल टाउन के रियाजपुरा में 27 मार्च, 2018 को बाद दोपहर 3:30 बजे विस्फोट तब हुआ, जब घर की पहली मंजिल पर गैरकानूनी ढंग से पटाखों में बारूद भरा जा रहा था। इसी दौरान धमाका हो गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि गुरदीप अपने ही घर की छत पर पटाखे बनाने की कथित फैक्ट्री चलाता था। वहां पर पटाखे भरते समय धमाका हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक स्वमग्री बरामद की थी। पुलिस ने गुरदीप को गिरफ्तार कर लिया था। गुरदीप को 6 जून, 2018 को बेल मिल गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी।

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