सेवानिवृत होने के बाद भी सहायक निदेशक कामगारों को दे रहे निगम के हित लाभों की जानकारी

गोदरेज कंपनी में स्वेच्छा से लगाया जागरूकता शिविर
रिटायर्ड होने के बाद भी कामगार ले सकता है निगम के हित लाभ
बददी/सचिन बैंसल: कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सेवानिवृत हुए सहायक निदेशक देवव्रत यादव ने स्वेच्छा से बद्दी की  गोदरेज कंपनी में जागरूकता शिविर लगाया। शिविर के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को अलग अलग से हितलाभों की बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत होने के बाद भी कामगार 120 रुपये जमा कराने के बाद निगम के हितलाभ ले सकता है। अगर कामगार कंपनी से अवकाश मंजूर  लेकर के बाद घर जाता है और आते जाते समय उसके साथ कोई हादसा होता है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से उपचार एवं नकद हितलाभ दिये जाते है।
बद्दी के काठा स्थित गोदरेज कंपनी में आयोजित जगरूकता शिविर में देवव्रत यादव ने निगम की ओर से मिलने वाले प्रसूती हित लाभ, नकद हित लाभ, कृत्रिम अंग लगाने को लेकर कामगारों को  मिलने वाली सहायता को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निजी कंपनी में कामगारों को सरकारी कामगारों से ज्यादा सहुलियतें अब मिल रही है।  कोई भी महिला व पुरूष कामगार जो निगम में पंजीकृत है। परिवार के एक व्यक्ति अगर इआईसी में पंजीकृत है तो उसका लाभ उसकी पत्नी व बच्चों को मिलता है। बशर्ते उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में हो। 
उन्होंने बताया कि पहले ही दिन कामगार के कंपनी गेट के अंदर प्रवेश करते ही  वह निगम के चिकित्सा हित लाभ लेने का हकदार बन जाता है। पहले ही दिन अगर अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है  तो निगम उसके  लिए चिकित्सा  सुविधा, नकद हितलाभ, कृत्रिम अंग व  पेंशन आदि शामिल है।
कंपनी के उपाध्यक्ष के अब्दुल सैय्यद, उपमहाप्रबंधक अजय पसरीजा,सहायक प्रबंधक जोगिंद्र सिंह ने बताया कि जागरूकता शिविर से कामगारों को ऐसी बातों का जानकारी मिली जिससे बारे में वह अभी तक अनभिज्ञ थे। उन्होंने भविष्य में ऐसा जागरूकता शिविर लगाने का आश्वासन दिया।

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