पंजाबः पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका पर आया कोर्ट का फैसला, जाने क्या कहा

लुधियानाः भ्रष्टाचार मामले में फंसे दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. अजीत अत्री की अदालत ने कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर के अलाट्मेंट में हुए भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही उनके पीए इंदरजीत सिंह ईंदी की जमानत याचिका भी रद कर दी गई है।

6 सितंबर को बहस सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार यानी 9 सितंबर के लिए फैसला आरक्षित रख लिया था। बता दें कि मंडी से अनाज के ट्रांसपोर्ट को लेकर फर्जीवाड़ा करके वाहनों का इस्तेमाल किए जाने की पर्दाफाश हुआ था। इस मामले में एक ठेकेदार तेलूराम को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। इसी मामले में 22 अगस्त को पुलिस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को हिरासत में लिया था। उनसे पुलिस ने करीब 9 दिन तक पूछताछ की थी। उसके बाद अदालत ने उन्हें पटियाल जेल भेज दिया था।   

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