पंजाबः गोइंदवाल जेलकांड में शामिल जेल अधीक्षक समेत 5 पुलिस अधिकारियों को लेकर आया कोर्ट का बड़ा फैसला

अमृतसरः गोइंदवाल जेल में रविवार को हुई गैंगवार के दौरान 2 गैंगस्टर मनदीप तूफान और मनमोहन मोहना की हत्या और तीन अन्य के घायल होने के मामले में पुलिस ने बीते दिन सख्त एक्शन लिया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जेल अधीक्षक और 4 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिन्हें आज खडूर साहिब अदालत ने जमानत दे दी है।

बीते दिन गिरफ्तार किए गए जेल अधीक्षक  इकबाल सिंह बराड़, अतिरिक्त जेल अधीक्षक विजय कुमार, सहायक जेल अधीक्षक हरीश कुमार, एएसआई हरचरण सिंह और एएसआई गुरविंदर सिंह को आज कोर्ट में पेश करके 2 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन इस मामले में काफी समय तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जिसके बाद दोपहर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस की ओर से रिमांड की अर्जी को ठुकरा दिया और पुलिस अधिकारी व कर्मियों को थाने में इन्हें मुचलके पर जमानत लेकर रिहा करने का आदेश दे दिया। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप जमानती हैं और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।

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