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पराली जलाने वाले किसान नहीं बेच पाएंगे अपनी फसल, निर्देश जारी

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पराली जलाने वाले किसान नहीं बेच पाएंगे अपनी फसल, निर्देश जारी

चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी फटकार लगाई है। अब हरियाणा सरकार पराली जलाने को लकेर सख्त एक्शन ले रही है। कृषि विभाग हरियाणा की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार जो किसान पराली जला रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी जाएगी और उनके खेत के रिकॉर्ड में एक लाल प्रविष्टि दर्ज की जानी जाएगी। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एक्शन लेते हुए निर्देश जारी किए हैं कि दो सीजन के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच पाएगा।

हरियाणा सरकार ने दो दिन पहले आदेश निकाला था कि जो किसान पराली जलाएगा, उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, वह अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएगा। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किए थे कि जो किसान पराली जलाएगा, उस पर एफआईआर होगी और वह अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएगा। इस तरह पराली जलाने वाले किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं बिक सकेगी। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारी उन्हें समझाएंगे।

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