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हरियाणा सरकार का फैसला, जनगणना में अधिकारी-कर्मचारियों के नही होंगे तबादले, मार्च 2027 तक रोक

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हरियाणा सरकार का फैसला, जनगणना में अधिकारी-कर्मचारियों के नही होंगे तबादले, मार्च 2027 तक रोक

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने जनगणना-2027 का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जनगणना कार्य से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों या तैनाती पर 31 मार्च, 2027 तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना-2027 के कार्य में लगाया गया है या जो सीधे संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, उनके स्थानांतरण पर 31 मार्च, 2027 तक रोक लागू रहेगी। यह आदेश IAS/HCS अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, जिला राजस्व अधिकारियों, शिक्षा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने इन आदेशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने और इनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि जनगणना कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति गई है। इसके तहत मंडल आयुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी, उपायुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी तथा अतिरिक्त उपायुक्तों और सिटी मजिस्ट्रेटों को अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी तथा जिला सूचना अधिकारी को उप जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है।

उपमंडल स्तर पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक)/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को उपमंडल जनगणना अधिकारी, तहसीलदारों को चार्ज जनगणना अधिकारी तथा नायब तहसीलदारों को सहायक चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर निकाय क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्तों एवं जिला नगर आयुक्तों को सिटी जनगणना अधिकारी तथा नगर परिषदों/समितियों के सीईओ, कार्यकारी अधिकारियों और सचिवों को चार्ज जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

 

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