Home Government News>Punjab Govt अमृतसर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, I.S.I. का गुर्गा हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल समेत गिरफ्तार

अमृतसर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, I.S.I. का गुर्गा हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल समेत गिरफ्तार

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अमृतसर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, I.S.I. का गुर्गा हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल समेत गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी को पुलिस संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे : डी.जी.पी. गौरव यादव

चंडीगढ़ / अमृतसर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक व्यक्ति को हैंड ग्रेनेड, 9 एम.एम. ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूसों समेत गिरफ्तार कर सीमा पार की आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित कुमार उर्फ पंडित (24) के रूप में हुई है, जो रूपनगर के गांव सुखसाल का रहने वाला है और वर्तमान में अमृतसर के पंडोरी वड़ैच में रह रहा था। हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए सीमा पार के आई.एस.आई. हैंडलरों के संपर्क में था और उसे कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पुलिस संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल अन्य सहयोगियों तथा हैंडलरों की पहचान के लिए आगे की जांच की जा रही है। ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुख्ता खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने सुमित कुमार उर्फ पंडित को गिरफ्तार कर लिया और शुरू में उसके कब्जे से एक ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खुलासों के आधार पर पुलिस टीमों ने एक और हैंड ग्रेनेड बरामद किया, जिससे उक्त आरोपी के सीमा पार के हैंडलरों से संबंधों का खुलासा हुआ और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की आगे की जांच से पता चला है कि उसके खिलाफ पहले भी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज है। इस संबंध में अमृतसर के थाना कैंट में शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25(6,7,8), भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 113 और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं 4 और 5 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 109 दिनांक 21.06.2026 दर्ज की गई है।

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