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ऊना शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर अनाधिकृत व्यापारिक गतिविधियों पर रोक

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ऊना शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर अनाधिकृत व्यापारिक गतिविधियों पर रोक

ऊनासुशील पंडित: ऊना शहर में यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर अनाधिकृत व्यापारिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम जनहित में उठाया गया है ताकि आपातकालीन सेवाओं और वाहनों की नियमित आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

दरअसल, नववर्ष के उपलक्ष्य में ऊना शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न सामग्री पर लगाई गई सेल के चलते कई दुकानदारों और अन्य विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर बढ़ा लिया है, जिससे यातायात का सुचारू प्रवाह प्रभावित हो रहा है और आम जनता तथा आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति में असुविधा उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति को सुधारने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर यातायात में रुकावटें और व्यवधान उत्पन्न कर रही रेहड़ियों, विस्तारित दुकान संरचनाओं और अस्थायी व्यापारिक ढांचों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी सचिवालय से गलुआ चौक और मिनी सचिवालय से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तक के क्षेत्र को नो-वेंडिंग जोन घोषित किया गया है।

एसडीएम ने एसएचओ ऊना, एमसी ऊना के कार्यकारी अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज, सिटी ऊना को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपमंडल प्रशासन ने व्यापक जनहित में सभी से इस आदेश का पालन करने की अपील की है ।

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