सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ौतरी, आज से Aadhar Card, PPF और TDS सहित बदल गए कई नियम

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सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ौतरी, आज से Aadhar Card, PPF और TDS सहित बदल गए कई नियम
नई दिल्लीः हर महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम लागू होते हैं। ऐसे में अक्टूबर की पहली तारीख से भी कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं, जिसमें आधार, पीपीएफ, टीडीएस और 19 किलोग्राम गैस वाले एलपीजी सिलेंडर, एसटीटी से जुड़े नियम शामिल हैं। दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर की सुबह एलपीजी के उपभोक्ताओं को झटका दे दिया है।

48 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर

19 किलोग्राम गैस वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 48.50 रुपये से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में अब 19 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1740 रुपये हो गई है। हालांकि कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। यह पहले की तरह ही दिल्ली में 803 रुपये में मिलता रहेगा। इंडियन ऑयल के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 से मुंबई में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1692.50 रुपये, कोलकाता में 1850.50 रुपये और चेन्नई में 1903 रुपये में उपलब्ध है। इससे पहले सितंबर में भी एलपीजी सिलेंडर के रेट करीब 39 रुपये बढ़े थे और यह 1691.50 रुपये हो गया था। पहले यह 1652.50 रुपये का था। 19 किलो वाला LPG सिलेंडर कोलकाता में मंगलवार से अब 48 रुपये महंगा हो गया।

आधार कार्ड

आम बजट-2024 में केंद्र सरकार की ओर से आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या लिखने के प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे आईटी रिटर्न भरते समय पैन का दुरुपयोग नहीं हो सके। यह फैसला एक अक्टूबर, 2024 से लागू हो रहा है। इसके बाद अब आईटी रिटर्न भरते समय आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

पीपीएफ

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को नियमित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यह दिशा निर्देश एक अक्टूबर, 2024 से लागू होने जा रहे हैं। अगले महीने की शुरुआत से नाबालिगों के नाम से खोले गए पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते। वहीं, अगर आपके एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर भी योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगी। बाकी, अन्य पीपीएफ खातों में जमा रकम पर किसी प्रकार की कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

टीडीएस

आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो कि एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

एसटीटी

एक अक्टूबर से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) की नई दर लागू हो जाएगी। अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो कि पहले 0.0625 प्रतिशत था। वहीं, फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में चुकाना होगा, जो कि पहले 0.0125 प्रतिशत था।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना में एक अक्टूबर से बेटियों के कानूनी अभिभावक ही, उनके खातों का संचालन कर सकेंगे। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी शख्स द्वारा बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला गया है और वह कानूनी तौर पर उसका अभिभावक नहीं है, ऐसे में उन्हें यह अकाउंट बेटी के कानूनी अभिभावक या माता-पिता को ट्रांसफर करना होगा।

एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड

एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में भी एक अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे। अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, तो स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल के प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की सीमा निर्धारित कर दी गई है, इससे कार्डधारक महीने में केवल एक बार ही इन रिवार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे।

एलपीजी

एक अक्टूबर 2024 से एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी होगी। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को इसकी कीमतों में बदलाव करती है। इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है।

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