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Punjab: पत्नी, भाभी और भतीजे के हत्यारोपी को 70 साल कैद की सजा

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Punjab: पत्नी, भाभी और भतीजे के हत्यारोपी को 70 साल कैद की सजा

मोरिंडाः ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने एक हत्यारोपी को 70 साल की कैद सजा सुनाई है। हत्यारोपी ने अपनी पत्नी, भाभी पत्नी के भतीजे को कुल्हाड़ी से काट दिया था। बता दें कि 3 जून 2020 की रात को आरोपी आलम ने अपनी पत्नी काजल, भाभी जसप्रीत कौर और उसके बेटे साहिल की सोते समय कुल्हाड़ी से काट दिया था और अपनी भाभी के दूसरे बेटे बॉबी की भी हत्या करने का प्रयास किया, जो मोरिंडा में अपनी पत्नी के पैतृक घर में रह रहे थे। जिसके बाद आरोपी पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रूपनगर ने आलम को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया। केस की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। SHO सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी नकोदर का रहने वाला है। जांच में पता चला कि उसे अपनी पत्नी पर कोविड काल में अवैध संबंधों का शक था। जिसको लेकर उसने उक्त वारदात को अंजाम दिया। मामले में शिकायतकर्ता सास खुद को एक कमरे में बंद करके भाग गई।

अदालत ने मामले में आईपीसी की धारा 57 लागू की, जिसमें 20 साल की आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इस धारा के आधार पर, आलम 60 साल तक जेल में रहेगा, यानी आईपीसी की धारा 302 (तीन अपराधों के लिए) के तहत 20-20 साल, और धारा 307 के तहत अपराध के लिए 10 साल और जेल में रहेगा।

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