Home Punjab>Fazilka पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को लेकर जारी किए आदेश, नहीं तो लगेगा जुर्माना

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को लेकर जारी किए आदेश, नहीं तो लगेगा जुर्माना

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चंडीगढ़ः पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने उन सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है, जिन्होंने सेशन 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में बाहरी राज्यों या दूसरे बोर्ड के दाखिल किए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जांच में कुछ स्कूलों के दस्तावेज भी अधूरे निकले हैं। स्कूलों को अब सारी प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज 28 मार्च तक बोर्ड मुख्यालय में जमा करवाने होंगे। बोर्ड ने साफ किया है कि अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो स्टूडेंट्स को रिजल्ट संबंधी दिक्कत आ सकती है। उनका रिजल्ट रोका जाएगा।

राज्य के कई स्कूलों में बाहरी राज्यों या दूसरे बोर्डों से आने वाले स्टूडेंट्स को कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिला दिया गया है। लेकिन बोर्ड के ध्यान में आया है कि स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज पूरे नहीं हैं। स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन दस्तावेज भरते समय खामियां रह गई हैं। ऐसे में बोर्ड की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने की जगह एरर लगा दिए थे। इस चीज को स्कूल अपने लॉगिन आईडी पर देख सकते हैं। इसके बाद उन्हें आगे की प्रक्रिया करनी होगी। PSEB के मुताबिक, अब स्कूलों को 28 मार्च तक सारे दस्तावेज पहले बोर्ड मुख्यालय में जमा करवाने होंगे। इसके बाद अगर देरी होती है तो 30 अप्रैल तक प्रति स्टूडेंट 500 रुपए लेट फीस वसूली जाएगी। इसके बाद एक हजार रुपए लेट फीस लगेगी। साल 2023-24 के रजिस्ट्रेशन संबंधी जिन स्टूडेंट्स के एरर लगे हुए हैं। उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा।

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