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Punjab News: Delhi International School की बड़ी मुश्किलें, बाल संरक्षण आयोग ने किया तलब

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Punjab News: Delhi International School की बड़ी मुश्किलें, बाल संरक्षण आयोग ने किया तलब

होशियारपुरः माहिलपुर के दिल्ली इंटर नेशनल स्कूल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल, स्कूल में पढ़ने वाली 4 वर्षीय नर्सरी की बच्ची को स्कूल फीस के कारण स्कूल से निकाल देने के मामले में अब बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने संज्ञान लिया है। बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन ने स्कूल के प्रिंसीपल को टीचरों सिह 12 दिंसबर को सुबह 11 बजे कमिश्नर दफ्तर में तलब किया है।

दरअसल, विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वायरल हो रही खबरों में कहा गया है कि 4 वर्षीय लड़की को दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल माहिलपुर के गेट से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने इस मामले पर सू-मोटो नोटिस लिया है।

पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने कहा कि आयोग “बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005” की धारा 17 के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसके अनुसार यह आयोग बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। आयोग को जेजे एक्ट 2015, पॉक्सो एक्ट 2012 और आरटीई एक्ट 2009 के तहत निगरानी करने का अधिकार है। आयोग के पास इस एक्ट की धारा 14 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी मामले की सुनवाई के लिए सिविल अदालत की शक्तियां हैं।

इस विशेष मामले में आयोग ने दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल माहिलपुर के प्रिंसिपल और संबंधित स्टाफ को 12 दिसंबर 2024 को सुबह 11:00 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। उन्हें मामले के तथ्य और पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। आयोग इस मामले को गंभीरता से लेगा और बाल अधिकारों के हनन की जांच करेगा।

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