जालंधर, ENS: जिला प्रशासन ने मादक दवाओं के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। वहीं, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने जिले के तहत आने वाले इलाके में बिना लाइसेंस के प्रेगाबालिन कैप्सूल रखने/बेचने, तय मात्रा से ज़्यादा रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 26 जनवरी से 25.03.2026 तक लागू रहेगा।।