पठानकोटः अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन देने वाले माता-पिता सावधान हो जाएं, क्योंकि कल से नए यातायात नियमों के अनुसार छोटे बच्चों के वाहन चलाने पर अब 25 हज़ार तक का चालान काटा जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और बच्चे के माता-पिता को तीन साल तक की सजा भी हो सकती है।
इस अवसर पर ट्रैफिक प्रभारी से जब डीजी लॉकर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिजी लॉकर वैध है और कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन किए बिना डीजी लॉकर में दस्तावेजों को दिखा सकता है, लेकिन साथ ही यदि वाहन चलाने वाला व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता हैं तो उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और वाहन के कागजात दिखाने पर ही वाहन उन्हें वापस किया जाएगा और कोई भी इस मामले को हल्के में न ले, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।