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ब्रेकिंग न्यूज़

Punjab News: पंजाब में NOC के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन 6 माह तक जारी रहेगी

Mahabir
Last updated: February 28, 2025 12:00 am
Mahabir
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: आम लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता के तहत आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग द्वारा एनओसी के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन की दी गई सुविधा की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया है।

Contents
  • एनओसी के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन
  • अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक

यह भी पढ़ें: कनाडा में नई मुसीबत, रद्द होंगे स्टडी और वर्क परमिट, जाने कारण

आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां (Hardip Singh Mundian) ने आज यहां जारी प्रेस बयान में कहा कि लोगों की जोरदार मांग को देखते हुए अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

CM Bhagwant Singh Mann
CM Bhagwant Singh Mann

एनओसी के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन

इससे पहले, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक एन.ओ.सी. के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया गया था, और अब इसमें वृद्धि करते हुए 1 मार्च 2025 से 31 अगस्त 2025 तक इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

स. मुंडियां ने बताया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के माध्यम से भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए एन.ओ.सी. की शर्त को समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

Hardeep Singh Mundian
Hardeep Singh Mundian

अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक

उन्होंने कहा कि यह आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन में आने वाली समस्याओं को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है।

आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है। कोई भी व्यक्ति जिसने अनधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए 31 जुलाई 2024 तक पावर ऑफ अटॉर्नी या स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता किया है, उसे जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपत्ति-मुक्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) की आवश्यकता नहीं होगी।

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