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Punjab News: जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट समेत पंजाब के सभी ट्रस्टों में OTR लागू, नान कंस्ट्रक्शन फीस में राहत, अलॉटियों के ब्याज होंगे माफ

Mahabir
Last updated: April 13, 2025 12:00 am
Mahabir
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के नगर सुधार ट्रस्टों के अलॉटियों के लिए गैर-निर्माण शुल्क और बकाया अलॉटमेंट राशि से संबंधित एकमुश्त राहत (OTR) नीति को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अलॉटियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन पर लगाया गया ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

Contents
  • शर्तें निर्धारित की गई
  • एकमुश्त राहत नीति लागू
  • पीनल ब्याज पर पूर्ण छूट दी गई

यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री में किया गया बदलाव, पंजाबियों पर पड़ेगा असर

पंजाब (Punjab) के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर सुधार ट्रस्टों की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के अलॉटियों से बकाया राशि जमा करवाने के लिए एकमुश्त राहत नीति(ओ टी आर)को स्वीकृति दी है, जिससे आम नागरिकों को अपनी संपत्तियों की बकाया राशि जमा करवाने का अवसर मिल सके।

शर्तें निर्धारित की गई

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस एकमुश्त राहत नीति के अंतर्गत कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि जिन अलॉटियों को अलॉटमेंट पत्र जारी हुए 15 वर्ष से कम या 15 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उन्हें बनती गैर-निर्माण फीस की कुल (मूल राशि सहित ब्याज) पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसी प्रकार, 15 वर्ष से अधिक समय की बनती गैर-निर्माण फीस, रिज़र्व रेट के 5 प्रतिशत की दर से तय की जाएगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि यह नीति वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा किसी कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र या अर्धसैनिक बलों के कानूनी वारिसों को गैर-निर्माण शुल्क संबंधी पहले से दी गई छूट के अतिरिक्त लागू होगी और उन्हें गैर-निर्माण शुल्क पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।

Bhagwant Mann
Bhagwant Mann

एकमुश्त राहत नीति लागू

स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि नगर सुधार ट्रस्टों द्वारा अलॉट की गई संपत्तियों की बकाया राशि, जो अलॉटमेंट पत्र के अनुसार जमा नहीं करवाई गई, को जमा करवाकर संपत्तियों को नियमित कराने के लिए भी यह एकमुश्त राहत नीति लागू होगी। उन्होंने कहा कि यह छूट केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगी, जहाँ संबंधित संपत्तियों की अलॉटमेंट के उपरांत अलॉटी द्वारा बोली की राशि का चौथा हिस्सा जमा करवाया गया हो।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि इस नीति के अंतर्गत अलॉटी द्वारा बकाया राशि पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार साधारण ब्याज की बनती दर और पुनर्स्थापन शुल्क वर्ष 2025-26 के रिज़र्व रेट के 2.5 % के हिसाब से जमा करवाकर अपनी संपत्ति को नियमित करवाया जा सकेगा।

Rajwinder Thiara new JIT chairman

पीनल ब्याज पर पूर्ण छूट दी गई

उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत पीनल ब्याज पर पूर्ण छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति का लाभ लेने के लिए अलॉटी को 31 जुलाई, 2025 तक संबंधित नगर सुधार ट्रस्ट को हस्तलिखित या ईमेल द्वारा अपनी प्रार्थना-पत्र भेजना सुनिश्चित करना होगा और 31 दिसंबर, 2025 तक बकाया राशि नगर सुधार ट्रस्ट में जमा करवानी अनिवार्य होगी।

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे कहा कि इस नीति के लागू होने से जहाँ नगर सुधार ट्रस्टों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, वहीं आम नागरिकों की शिकायतें और अनावश्यक मुकदमेबाज़ी भी समाप्त होगी।

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