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पंजाब

Punjab News: जन-हितैषी नीतियों से प्लॉट धारकों एवं उद्योगों को मिली बड़ी राहत

Mahabir
Last updated: December 24, 2025 12:00 am
Mahabir
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज कहा कि जो प्लॉट धारक अपनी बकाया किस्तें जमा नहीं करवा सके या निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्माण पूरा नहीं कर सके या नॉन कंस्ट्रक्शन फीस जमा नहीं करवा सके, उनके लिए विभाग द्वारा वर्ष 2025 के दौरान एमनेस्टी स्कीम लाई गयी है जिसका उद्देश्य योजनाबद्ध शहरी विकास को कायम रखते हुए पुराने मुद्दों को सुलझाना एवं लोगों के विश्वास को मज़बूत करना है।

Contents
  • इमारती नियम 2025 को मंजूरी
  • नीति नोटीफाई

एक महत्वपूर्ण नागरिक-केंद्रित संशोधन के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब (Punjab) अपार्टमेंट एवं प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया, जिससे वे बिना एन.ओ.सी. प्राप्त किए अपने प्लॉट को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके साथ ही अनधिकृत विकास को रोकने के लिए अनधिकृत कॉलोनियां विकसित करने वाले प्रमोटरों के लिए सजा एवं जुर्माने में बढ़ोतरी करते सख्ती से कई संशोधन किए गए हैं।

Hardeep Singh Mundian
Hardeep Singh Mundian

यह भी पढ़ें: डंकी रूट का मास्टर माइंड जालंधर में, ED की कार्रवाई के बाद हड़कंप, 12 ट्रेवल एजैंट रडार पर

निवेश अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करने एवं डेवलपरों पर दबाव कम करने के लिए विभाग ने लाइसेंसों एवं औद्योगिक पार्क प्रोजेक्टों के आंशिक समर्पण की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस/औद्योगिक पार्क प्रोजेक्टों को आंशिक रूप से स्थगित करने या आंशिक रूप से रद्द करने के लिए भी प्रावधान करने के साथ-साथ राज्य में अन्य औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए नए रास्ते खोले गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेगा प्रोजेक्टों एवं पापरा लाइसेंस प्राप्त प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए अवधि में 31.12.2025 तक का विस्तार दिया गया। प्रमोटरों को और राहत देते हुए ऐसे प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए 31-12-2025 से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एक बार का विस्तार दिया गया।

इमारती नियम 2025 को मंजूरी

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि इमारती नियम 2025 को मंजूरी दी गई है एवं नोटीफिकेशन जारी किया गया है। इन नियमों का ड्राफ्ट आम लोगों एवं स्टेकहोल्डर्स के सुझावों/विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नियम उद्योग एवं रीयल एस्टेट को प्रोत्साहन देंगे।

CM Bhagwant Mann
CM Bhagwant Mann

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉलोनियां विकसित करने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 60 दिनों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है ताकि इस प्रक्रिया में देरी को कम करके डेवलपरों को सुविधा दी जा सके।

नीति नोटीफाई

उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित भूमि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए विभाग ने ई.डब्ल्यू.एस. लैंड पॉकेट्स (निर्धारित भूमि) की मोनेटाइजेशन के लिए एक नीति नोटीफाई की गई है। इससे जुटाए गए राजस्व का उपयोग विशेष रूप से ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण एवं कल्याण के लिए किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजपुरा में एक एकीकृत निर्माण क्लस्टर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी मंजूरियां मिल गई हैं, जो पंजाब के औद्योगिक विकास के लिए लाभकारी होगा।

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